गुना में 11 वर्षीय बच्चे की मौत का खुलासा, सौतेली मां ने ही मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर की थी हत्या

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Jitendra Shrivastava
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गुना में 11 वर्षीय बच्चे की मौत का खुलासा, सौतेली मां ने ही मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर की थी हत्या

नवीन मोदी, GUNA. जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबाराम चक्क पर हुई 11 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत के मामले में पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मोबाइल चार्जर की डाटा केबल से ही सौतेली मां ने 11 साल के बच्चे का गला घोंटकर हत्या की थी और इस हत्या में लड़के की सौतेली मां को ही पुलिस ने आरोपी बनाया है। 



पुलिस की जांच में पाए गए तथ्य



मृतक अभिषेक पुत्र सुखराम भील उम्र 11 साल निवासी अम्बाराम का चक्क का शव उसके घर के अंदर खटिया पर चित अवस्था में पड़ा था तथा कमरे में ही दूसरी खटिया के पास मृतक अभिषेक की सौतेली मां सविताबाई अचेत अवस्था में पड़ी थी। शव के पास में सफेद रंग की मोबाइल चार्जर की रोमियो कम्पनी की डाटा केवल पड़ी थी और शव के बायीं तरफ एक टूटी हूई माला जिसमे काले तथा गोल्डन रंग के गुरिया लगे थे। मृतक अभिषेक के बांये हाथ के पास कानों में पहनने वाली झुमकी बिना कुंदे की पड़ी थी। झुमकी तथा टूटी माला को सविताबाई पति सुखराम भील निवासी अम्बाराम का चक्क का होना पहचान किया। 



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चार्जर की डाटा केबल से गला घोंटा 



जांच के दौरान साक्षी नरेश भील, पप्पू भील तथा सुखराम भील के कथन लिए जिन्होंने बताया कि सविताबाई भील अभिषेक भील की सौतेली मां थी और वह अपने मन में अभिषेक तथा उसकी बहन आरती के प्रति कपट रखती थी और उनसे जलती थी, उसका व्यवहार भी अभिषेक के प्रति अच्छा नहीं था। घटना दिनांक को रात्रि में घर पर अभिषेक और उसकी सौतेली मां सविताबाई ही थे। घटना के दिन सुबह के करीबन 8 बजे साक्षी नरेश भील ने अभिषेक को जगाने के लिये आवाज लगाई तो दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी तब नरेश ने दीवार के छेद में से देखा तो सविताबाई के हाथ मे सफेद रंग की डाटा केबल थी और मृतक अभिषेक खटिया पर पड़ा था। इसके बाद नरेश कमरे की दीवार के ऊपर चद्दर उठाकर कमरे के अंदर गया तो अभिषेक भील को मृत अवस्था मे पाया, और गले मे चोट जैसे निशान पाये गये इस कारण नरेश भील ने बताया कि सविताबाई भील ने ही अभिषेक भील की मोबाईल चार्जर की डाटा केवल से गला दबाकर हत्या कर दी है। 



पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा 



मृतक अभिषेक भील की पीएम रिपोर्ट जिसमें एमओ द्वारा मृत्यु का कारण लिगेचर स्ट्रेग्यूलेशन (कौज आफ डैथ) होना लेख किया। इस प्रकार घटना स्थल के परिस्थिति जन्य साक्ष्य तथा मर्ग जांच पर से प्रथम दृष्टया आरोपिया सविताबाई पति सुखराम भील निवासी अम्बाराम चक्क के विरुद्ध अपराध धारा 302 का घटित करना पाया जाने से अपराध पंजीब कर विवेचना में लिया गया।

 


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