भोपाल. पे्ंशन के लिए लोगों को दर-दक भटकना पड़ रहा है। मानवधिकार आयोग के पास ऐसी 765 शिकायतें मिली हैं। उसने संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी है। मध्यप्रदेश पेंशन एसोसिएशन में भी ऐसी 25 शिकायत हर महीने पहुंचती है।यह अकेला मामला नहीं है। अब रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी पेंशन के लिए महीनों से परेशान हैं। पेंशन नहीं मिलने की मानवाधिकार आयोग को 765 शिकायतें मिली है।
किसी को 10 साल बाद मिली पेंशन
शिकायत करने वाले लोगों में अरेरा कॉलनी निवासी हिंदी ग्रंथ अकादमी में विक्रय अधिकारी थे। वो कुलपति के यहां सहायक सचिव रहे थे। उन्हें 2010 में रिटायर हो गए। उन्हें पेंशन के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा। 2021 में पेंशन की शुरुआत तो हुई लेकिन वो भी आधी। ऐसा ही हाल डेंटल कॉलेज से रिटायर्ड मानसिंह चौधरी का है। पेंशन प्रकरण का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुकें है पर कही से मदद नहीं मिली है।
क्या है नियम
शासन का नियम है कि कर्मचारी के रिटायर होने के 6 माह पूर्व से उसकी पेंशन, सर्विस बुक की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। सेवानिवृत होने के पूर्व उसे पेंशन, पीएफ संबंधी कागजात सौंपे जाने चाहिए।