इंदौर में बेटे ने कराया पिता पर 70 लाख की धोखाधड़ी का केस, फर्जी हस्ताक्षर से ले लिया लोन

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Jitendra Shrivastava
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इंदौर में बेटे ने कराया पिता पर 70 लाख की धोखाधड़ी का केस, फर्जी हस्ताक्षर से ले लिया लोन

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में एक बेटे ने अपने पिता पर ही चार सौ बीसी का केस दर्ज करा दिया है। बेटे का आरोप है कि पिता ने फर्जी हस्ताक्षर से बैंक के पास संपत्ति गिरवी रखकर 70 लाख का लोन ले लिया जो अब ब्याज सहित 80 लाख का हो गया है।  बैंक उन्हें इस लोन को चुकाने के लिए परेशान कर रही है और संपत्ति कुर्क करने की बात कह रही है। पिता के साथ ही बेटे ने इसमें भाई-बहन के खिलाफ भी शिकायत की है। हालांकि भंवरकुआं थाने में पिता पर ही अभी केस हुआ है।



यह है मामला



भंवरकुआं टीआइ शशिकांत चौरसिया के मुताबिक मनीष बाग कालोनी निवासी रमाकांत सिलावट की शिकायत पर उसके पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र इंदर सिलावट के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई है। रमाकांत ने लिखित शिकायत कर कहा कि उसके पिता लक्ष्मीनारायण ने बेटे ब्रजेश, राजेश, राजकुमार, मनोज और बहन प्रीति सिलावट ने फर्जी हस्ताक्षर संयुक्त प्रॉपर्टी पर चोला मंडलम फायनेंस से करीब 70 लाख रुपए का बैंक लोन ले लिया। राशि न चुकाने पर लोन करीब 80 लाख रुपए हो गया और बैंक संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। रमाकांत के मुताबिक लोन लेने के लिए नामांतरण, मोर्डगेज दस्तावेजों पर उसके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं।



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सभी की सहमति से ही हो सकता था लोन



जिस प्रापर्टी पर लोन लिया वह रमाकांत की मां स्व. रतनबाई के नाम पर है। सपना संगीता क्षेत्र में स्थित इस प्रापर्टी की कीमत करोड़ों में है। संयुक्त मालिकी की इस संपत्ति को गिरवी रखने के लिए सभी संतानों की सहमति आवश्यक थी। आरोपितों ने रमाकांत के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए। बैंक ने गिरवी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की तो पता चला उस पर 80 लाख रुपए बकाया है। रमाकांत ने स्वयं नगर निगम से दस्तावेज निकाले। स्टाप पर फर्जी हस्ताक्षरों की जांच करवा कर शिकायत की।


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