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इंदौर में तनिष्क का सोना नहीं निकला खरा, कम कैरेट और वजन की निकली अंगूठी-चेन, उपभोक्ता फोरम ने लगाई पेनाल्टी

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Jitendra Shrivastava
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इंदौर में तनिष्क का सोना नहीं निकला खरा, कम कैरेट और वजन की निकली अंगूठी-चेन, उपभोक्ता फोरम ने लगाई पेनाल्टी

संजय गुप्ता, INDORE. देश में सबसे बड़े ब्रांड टाटा की कंपनी तनिष्क के सोने के आभूषण कैरेट और वजन दोनों में ही खरा नहीं निकले हैं। जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक टू इंदौर ने दो केस में शोरूम संचालक को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि को लेकर दस-दस हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का केस का व्यय भी ग्राहक को देना होगा। यह तनिष्क शोरूम के लिए बड़ा झटका है। 





आयोग के पेनल्टी और ग्राहकों को नए आभूषण देने के आदेश





याचिकाकर्ता ग्राहकों ने आयोग के सामने टाईटन कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, बैंगलुरू, श्री नोएल नवल टाटा डायरेक्टर टाईटन कंपनी, अरुण नारायण वीपी केटेगरी मार्केटिंग एंड रिटेल तनिष्क टाईटन कंपनी लिमिटेड बैंगलुरू और निर्मल संचेती तर्फे मालिक प्रबंधक फ्रेंचाइजी टाईटन कंपनी प्रिंसेस बिजनेस स्काय पार्क सी 21 मॉल के सामने एबी रोड इंदौर को पार्टी बनाया था। आयोग ने पक्ष क्रमांक चार इंदौर के शोरूम संचालक को यह पेनाल्टी देने और ग्राहकों को नए आभूषण देने के आदेश दिए हैं। 





अंगूठी और चेन के लिए लगाया था यह केस

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एक केस कृष्ण कालरा ने लगाया था, उनके आरोप है कि उन्होंने इंदौर के तनिष्क के स्काय पार्क स्थित शोरूम से 22 कैरेट की 6.021 वजन की अंगूठी अक्टूबर 2021 में खरीदी थी। इसकी जांच मार्च 2022 में कराई तो इसका वजन 6.003 और प्योरिटी 21.966 कैरेट आया। जो गुणवत्ता में कमी बताती है। इसमें नई अंगूठी मांगने पर शोरूम संचालक ने मना कर दिया कि इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं है, वही लेना हो तो लो नई नहीं देंगे। इसी तरह एक अन्य ग्राहक लोकेश ने इसी शोरूम से मार्च 2022 में 9.818 ग्राम वजन की 22 कैरेट की सोने की चेन ली थी। लेकिन इसमें बाद में शोरूम पर ही जांच कराई थो वजन 9.803 ग्राम व कैरेट 21.74 निकला। इसमें भी ग्राहक को नई चेन देने से मना कर दिया गया।





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उपभोक्ता फोरम ने यह दिया आदेश





दोनों ही केस में अपीलकर्ता के वकील केके कालरा ने आयोग के अध्यक्ष सरिता सिंह, सदस्य शैलेंद्र सिंह और कुंदन सिंह चौहान के सामने पक्ष रखा। इनके तर्कें से सहमत होते हुए आयोग ने आदेश दिया कि ग्राहक को उसी कैरेट और वजन की अंगूठी व चेन दी जाए, साथ ही सेवा में कमी के चलते ग्राहक को दस हजार रुपए और पांच हजार का केस व्यय भी दिया जाए, यह राशि आयोग में केस पेश करने के बाद 9 फीसदी ब्याज की दर से दिया जाएगा। साथ ही शोरूम ग्राहकों को उनके वजन और कैरेट के नए आभूषण पूरे सर्टिफेकट के साथ प्रदान करें।



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