Indore. इंदौर की जिला अदालत ने आदतन मुंह से आग उगलने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल मनोज बाजपेयी ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर किए गए ट्वीट के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। बता दें कि साल 2021 में केआरके ने अपने ट्वीट में मनोज बाजपेयी को ड्रग एडिक्ट कहा था। जिसके खिलाफ मनोज ने शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने केआरके को 10 मई तक हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
ट्वीट में कहा था चरसी और गंजेड़ी
साल 2021 में केआरके बॉक्स ऑफिस नामक ट्विटर हैंडल ने मनोज बाजपेयी के खिलाफ दो ट्वीट किए गए थे। इन दोनों ट्वीट में मनोज को चरसी और गंजेड़ी कहा गया था। तब मनोज ने इंदौर में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब जाकर दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कमाल राशिद खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। केआरके के वकील ने मजिस्ट्रेट को बताया कि इस मामले में एक याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है, इसलिए लोवर कोर्ट इस याचिका को स्थगित कर दे।
जब हाईकोर्ट में इस मामले में बहस चल रही थी तो केआरके के वकील ने मनोज के आरोपों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि केआरके का ट्विटर हैंडल घटना दिनांक से पहले सलीम अहमद नाम के एक शख्स को बेच दिया गया था। केआरके की तरफ से कहा गया कि जो भी ट्वीट किए गए, उससे केआरके का कोई लेना देना नहीं है।
कैंसर की बीमारी का भी दिया हवाला
केआरके की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने ये भी कहा गया है कि वो कैंसर से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में थोड़ी रियायत दी जाए। इससे पहले केआरके 6 महीने तक जेल में रहकर आ चुके हैं। उन्होंने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे।
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