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भोपाल. 6 अक्टूबर को मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना (Corona) के बढ़ते केस और त्योहारों (Festivals) के मद्देनजर नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी की है। गृह विभाग (Home Department) ने एक आदेश जारी करके बताया कि मेले, धार्मिक और सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार की दुकानें, निजी ऑफिस, जिम (GYM) अपने तय समय तक खुलते रहेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट (Restaurant) और क्लब (Club) 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) पहले की तरह लागू रहेगा।
सरकार के दिशा-निर्देश
1. सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
2. समस्त कोचिंग संस्थान और प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से इन्हें 100 फीसदी क्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है।
3. समस्त धार्मिक/पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्वालु/अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे।
4. समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने तय समय तक खुल सकेंगे।
5. सिनेमा घर और थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।
6. समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां चालू रहेगी।
7. जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन 15 अक्टूबर से 100 फीसदी क्षमता के साथ हो सकेगा।
8. समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम/ दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे ।
9. सभी रेस्टोरेंट और क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से खुल सकेंगे, लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा।
विवाह और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में राहत
1. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि/व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
2. अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
3. छोटे स्तर पर गरबा का आयोजन हो सकेगा लेकिन कमर्शियल गरबा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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