16 जिलों की अवैध कॉलोनियों में स्थाई बिजली कनेक्शन मिलेगा, 34 से 88 हजार रुपए तक देना होगा शुल्क

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Jitendra Shrivastava
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16 जिलों की अवैध कॉलोनियों में स्थाई बिजली कनेक्शन मिलेगा, 34 से 88 हजार रुपए तक देना होगा शुल्क

BHOPAL. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उसके अंतर्गत आने वाले 16 जिलों की अवैध कालोनियों में स्थाई बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। कॉलोनी के सामूहिक आवेदन की स्थिति में संपूर्ण जमा योजना अथवा सुपरविजन चार्ज योजना में भी स्थाई विद्युत कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। 



अवैध कॉलोनियों के रहवासियों के लिए ये रहेगा शुल्क



प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर विद्युत अधोसंरचना शुल्क, कनेक्शन शुल्क एवं सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज राशि की गणना कर राशि निर्धारित कर दी गई है




  • 500 वर्गफुट के गरीबी रेखा से नीचे वालों को 34 हजार 256 रुपए एकमुश्त देने के बाद स्थाई विद्युत कनेक्शन मिलेगा।


  • 500 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के गरीबी रेखा से ऊपर के रहवासियों को 34 हजार 322 रुपए देने होंगे।

  • 501 से 1000 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के लिए 51 हजार 223 रुपए लगेंगे।

  • 1001 से 1500 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के लिए 71 हजार 188 रुपए की राशि तय की गई है।

  • 1501 से 2000 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के परिसर में स्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए 88 हजार 875 रुपए देने होंगे।



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    इन जिलों को राहत



    भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर, चंबल संभाग के इन 16 जिलों में आने वाली समस्त अघोषित और अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। भोपाल संभाग के भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ग्वालियर संभाग के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, चंबल संभाग के शिवपुरी, मुरैना और भिंड, नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले में यह राहत दी गई है।



    बिजली चोरी करने पर होगी कार्रवाई



    बिजली कंपनी के अधिकारियों ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित शुल्क जमा करके कनेक्शन ले लें। वरना जांच में चोरी करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 और 138 में बनने वाले मुकदमों के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। दोषी उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।


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