देपालपुर में हिंदू बन दोस्ती की फिर शादी; मुस्लिम पति और जेठ बोले- तू नीची जात की जब तक धर्म नहीं बदलेगी हम तेरा रेप करेंगे

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Jitendra Shrivastava
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देपालपुर में हिंदू बन दोस्ती की फिर शादी; मुस्लिम पति और जेठ बोले- तू नीची जात की जब तक धर्म नहीं बदलेगी हम तेरा रेप करेंगे

INDORE. इंदौर के देपालपुर में एक हिंदू युवती द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाने से मना करने पर पति और जेठ दोनों ने उसका रेप किया। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी की गई और शादी के बाद से ही परिजन जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बना रहे थे। पीड़िता ने पति और जेठ पर रेप का केस भी दर्ज कराया है। पीड़िता ने पति पर यह भी आरोप लगाया है कि बिना बताए ही उसके आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर दी और नाम बदल दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 



इरशाद ने 7 साल पहले अपना नाम शक्तिसिंह बताकर मुझे फंसाया



पीड़िता ने पुलिस से कहा कि इरशाद ने सात साल पहले शक्तिसिंह बताकर मुझे अपने जाल में फंसाया था। हम दोनों ने जब लव मैरिज कल ली तब उसने अपना असली नाम इरशाद बताया। वह पेशे से ड्राइवर है। नवंबर 2016 में जब वह 17 साल की थी तो उसने इरशाद से शादी कर ली थी। शादी के बाद उसे एक बेटा ओर बेटी है। दो महीने पहले फरवरी से वह मुझे हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। जब मैं बहुत अधिक परेशान हो गई तो मैंने यह बात अपने जेठ मुकीम को बताई तो उसने भी पति इरशाद का ही साथ दिया। वह कहने लगे की तू तो नीच जाति की है, मुस्लिम धर्म अपना ले। इसके बाद जेठ मुझ पर बुरी नजर भी रखने लगे। जब मैंने मना किया तो मेरे साथ रेप किया। इसके बाद पित और जेठ दोनों ने कई बार मिलकर मेरा रेप किया। 



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पति इरशाद ओर जेठ मुकीम के खिलाफ केस दर्ज किया हैः थाना प्रभारी



इसके बाद मैंने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस मामले की जानकारी दी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। दोनों भाई इरशाद और मुकीम मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे और बोले कि तू जब तक मुसलमान नहीं बनेगी तब तक हम दोनों भाई तेरे साथ ऐसे ही रेप करेंगे। इसके बाद मैं उन दोनों से परेशान होकर महू से अपने बच्चों को लेकर देपालपुर अपने मायके आ गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह खंडवा में रहती है लेकिन शादी के बाद से महू में रह रही थी। गौतमपुरा थाना प्रभारी संगीता सोलंकी ने बताया कि 24 साल की युवती की शिकायत पर उसके पति इरशाद ओर जेठ मुकीम के खिलाफ 376, 376 (2) (एन), 506, 34 भादवि 3(2) (5) एससीएसटी एक्ट एवं 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया गया है।



आधार कार्ड में जन्म तारीख में भी हेरफेर किया



पीड़िता ने जब पूरी बात अपने परिवार को बताई तब उसके परिजन ने हिंदूवादी संगठन के रमेश जाट को मामले की जानकारी दी। उन्होंने युवती के दस्तावेज देखे तो पता चला कि दोनों भाइयों ने जन्म तारीख से जुड़े दस्तावेजों में भी हेरफेर कर दिया था। युवती का नाम बदलकर मुस्लिम कर दिया गया था। पीड़िता ने जाली दस्तावेजों को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई है।


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