मप्र में प्लेन से तीर्थ दर्शन का पहला जत्था 21 मई को होगा रवाना, 25 जिले के 32 लोग यात्रा में शामिल, आदेश जारी

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Neha Thakur
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मप्र में प्लेन से तीर्थ दर्शन का पहला जत्था 21 मई को होगा रवाना, 25 जिले के 32 लोग यात्रा में शामिल, आदेश जारी

BHOPAL. मध्यप्रदेश के चुनावी साल में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की सरकार बुजुर्गों को हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराने जा रही है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। यात्रा के पहले चरण में प्रदेश के 25 जिलों के 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अगले महीने 21 मई को शामिल होंगे। 



इस इसे के यात्री पहले चरण में हुए शामिल



आदेश के अनुसार भोपाल, इंदौर, आलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन के यात्री पहले चरण में शामिल हुए हैं।



60 साल से अधिक व गैर आयकरदाता



मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले नागरिक शामिल होते हैं। जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो आयकर दाता की श्रेणी से बाहर होते हैं।



ऐसे होगी यात्रा




  • योजना का क्रियान्वयन IRCTC के साथ किए गए अनुबंध और तीर्थ यात्राओं के लिए प्रस्तावित पैकेज अनुसार कराई जाती है।


  • जिस एयरपोर्ट से यात्रा शुरू होगी, उसी एयरपोर्ट पर यात्री वापस लौटेंगे। इसकी जिम्मेदारी IRCTC की रहेगी।

  • यात्रियों का चयन संबंधित कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

  • कलेक्टर यात्रियों की सूची योजना के संचालक और IRCTC के पर्यावास भवन, भोपाल स्थित कार्यालय को देंगे।

  • यात्रियों को भोजन, नाश्ता व चाय आदि IRCTC द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

  • यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस एयरपोर्ट में लाने व टूर मैनेजर की व्यवस्था भी IRCTC करेगा।

  • इस यात्रा में शामिल होने वाले बुजुर्गों को एयरपोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी।

  • जिस जिले में यात्री यात्रा कर रहे हैं उसकी संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित कलेक्टर की होगी।

  • एयरपोर्ट और फ्लाइट में भोजन, नाश्ता की अलग से व्यवस्था IRCTC नहीं कराए।

  • यात्रियों को मौसम के अनुसार कपड़े, व्यक्तिगत उपयोग सामग्री स्वयं लाना होगा।

  • तीर्थ यात्री को अपना ओरिजिनल आधार रखना अनिवार्य है।



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    यात्रा की शर्त



    इस यात्रा के दौरान यात्रियों के सामने सबसे बड़ी शर्त उनके लगेज का वजन है। यानी एक यात्री अधिकतर 15 किग्रा वजन का सिर्फ एक बैग साथ लेकर चल सकेंगे। वहीं 7 किलोग्राम वजन वाले हैंड बैग ही ले जा सकते है। इससे ज्यादा वजन का सामान ले जाने वाले किसी भी सामान पर एयरलाइन द्वारा अतिरिक्त सामान शुल्क लगाया जाएगा। जिसका भुगतान तीर्थ यात्री को एयरपोर्ट पर करना होगा।



    हर यात्रा में साथ होगा एक अनुरक्षक अधिकारी 



    हर फ्लाइट में 33 सीटें रहेंगी। इन सीटों पर हर जिले से 32 यात्रियों के साथ 1 अनुरक्षक के रूप में सरकारी अधिकारी को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जाने वाले अनुरक्षक फ्लाइट के रवाना होने के हर चार घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता की जानकारी यात्रियों के जिला कलेक्टर, जिला नोडल अधिकारी, कार्यालय संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बताएंगे।


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