मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर पाबंदिया बढ़ने जा रही है। नाइट कर्फ्यू को लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक बाहर आने-जाने पर रोक-टोक रहेगी।
सिर्फ शहरों में रहेगा नाईट कर्फ्यू
बताया जा रहा है की नाईट कर्फ्यू केवल मध्यप्रदेश के शहरों में लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कर्फ्यू लागू नहीं होगा. सरकार पहले ही यहां से नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा चुकी है। गृह विभाग के मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने नाईट कर्फ्यू के लिए आदेश जारी किए हैं। साथ ही सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन कराएं। नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने धार्मिक स्थलों, जिम, सिनेमाघर आदि में लोगों की संख्या सीमित रखी है।
धार्मिक स्थल, जिम, सिनेमा घरों के लिए भी सख्त नियम
आदेश में धार्मिक स्थल, जिम, सिनेमा घरों आदि में लोगों को सिमित संख्य में एंट्री देने की बात कही गई है। साथ ही कोरोना के सभी नियम जैसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सेनिटाईजेशन का ध्यान रखने के भी आदेश दिए गए हैं।