राज्य सेवा 2019 विशेष परीक्षा पर रोक की मांग को लेकर HC में लगी याचिका खारिज, सभी के लिए दोबारा मेन्स कराने की मांग को गलत माना

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The Sootr
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राज्य सेवा 2019 विशेष परीक्षा पर रोक की मांग को लेकर HC में लगी याचिका खारिज, सभी के लिए दोबारा मेन्स कराने की मांग को गलत माना

संजय गुप्ता, INDORE. राज्य सेवा परीक्षा 2019 को लेकर एक-एक कर बाधाएं हट रही है, अब एक और रूके हुए मामले पर हाईकोर्ट जबलपुर डबल बैंच ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य सेवा 2019 की अप्रैल में हो रही विशेष मेन्स पर रोक लगाने वाले पीएससी आदेश को खारिज कर पुराने आदेश जिसमें प्री में पास सभी उम्मीदवारों की दोबारा मेन्स कराने को कराने की मांग थी, उसे खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह उन मेरिट होल्डर उम्मीदवारों के साथ गलत होगा, जो पहले मेन्स देकर इसे पास कर चुके हैं, पूर्व में हाईकोर्ट की बैंच द्वारा दिया गया विशेष परीक्षा का फैसला उचित है और याचिका को खारिज किया जाता है। 



हाईकोर्ट में एक के बाद लगती रही याचिकाएं



पीएससी ने 14 नवंबर 2019 को राज्य सेवा परीक्षा 2019 का विज्ञापन 571 पद के लिए जारी किया। इसी दौरान आयोग ने मप्र परीक्षा नियम 2015 में बदलाव कर दिया, प्री का रिजल्ट 21 दिसंबर 2020 को निकाला और फिर इसकी मेन्स कर इसका रिजल्ट 31 दिसंबर 2021 को जारी किया। लेकिन नियम बदलने को लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया, जिस पर सात अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने इसे सही नहीं मानते हुए नए नियम को दरकिनार कर दिया। इसी बीच सितंबर 2022 में जीएडी ने ओबसी आरक्षण को लेकर 87-13 फीसदी का फार्मूला भी दिया। इन सबके बीच आयोग ने दस अक्टूबर 2022 में फैसला लेते हुए राज्य सेवा परीक्षा 2019 प्री का रिजल्ट नए सिरे से निकाला और पुरानी मेन्स रद्द कर फिर से मेन्स कराने का आदेश जारी किया। इसे लेकर पूर्व में मेन्स क्वालीफाइ कर चुके 2700 से ज्यादा उम्मीदवार नाराज हुए और 140 हाईकोर्ट जबलपुर गए। इस पर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका सही मानते हुए पीएससी के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि नए संशोधित परीक्षा नियम से जो अन्य उम्मीदवार पास की कैटेगरी में आ रहे हैं, केवल उन्हीं की मेन्स ली जाए, सभी की मेन्स दोबारा नहीं हो। यह सारी प्रक्रिया छह माह के भीतर की जाए। इसी आदेश को फिर कुछ अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी और वह पीएससी के दोबारा मेन्स कराने वाले फैसले को लागू करने की मांग कर रहे थे। 



अप्रैल में हो रही है विशेष मेन्स



हाईकोर्ट के आदेश के बाद मप्र लोक सेव आयोग ने विशेष मैन्स के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। आयोग यह परीक्षा अप्रैल माह में ले रहा है। विशेष मैन्स के रिजल्ट और पूर्व में जारी मैन्स के रिजल्ट को मिलाकर फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और इसके आधार पर पात्र उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।


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