आमीन हुसैन, RATLAM. जिला न्यायालय ने रतलाम जिले के बाजना थाना क्षेत्र के ग्राम संगेसरा में 15 वर्ष पहले दो पक्षों के बीच हुए मामूली विवाद की रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 32 मकानों में आग लगाने के मामले में 51 आरोपियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया फैसला गुरुवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणकुमार वर्मा ने सुनाया।
22 नवम्बर 2007 को हुआ था मामूली विवाद
अभियोजन के अनुसार ग्राम संगेसरा में दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर 22 नवम्बर 2007 को मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजिश को लेकर आरोपित अमरू डोडियार, गौतम डोडियार सहित अनेक लोगों ने लाठी, धारदार हथियार व मिट्टी का तेल लेकर फरियादी परथा दामा पुत्र घुलिया दामा सहित गांव के 32 मकानों व झोपड़ियों पर धावा बोलकर आग लगा दी थी इससे मकानों और झोपड़ियों में रखा सामान जल गया था। परथा की रिपोर्ट पर बाजना पुलिस ने 69 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था सुनवाई के बाद न्यायालय ने 51 आरोपियों को सजा सुनाई प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक तरुण शर्मा व विनोद जैन ने की
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अलग-अलग सजा और जुर्माना सुनाया
दरअसल 51 ही आरोपितों को भादंवि की धारा 147 व 148 में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा फूल फाइव टू में 5-5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 1-1 हजार रुपए का जुर्माना से भी दंडित किया गया सभी सजा साथ चलेगी ट्रायल के दौरान नौ आरोपियों की मौत हो चुकी है आठ आरोपियों को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त किया गया प्रकरण में एक आरोपित फरार चल रहा है।