NEW DELHI. पेड न्यूज के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के केस में 2 मार्च को सुनवाई नहीं हुई। अब अगली सुनवाई की तारीख 12 अप्रैल निर्धारित की गई है।
5 साल पुराना है नरोत्तम का मामला
चुनाव आयोग ने पांच साल पहले पेड न्यूज के मामले में सुनवाई करने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत नरोत्तम को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया था। वहीं, धारा 7 (बी) के अनुसार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया, जिससे वे विधानसभा के सदस्य भी नहीं रह सकते थे। आयोग के इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयोग ने नरोत्तम को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कांग्रेस नेता ने नरोत्तम के खिलाफ चुनाव आयोग में याचिका दायर की थी
ये मामला 2008 के विधानसभा चुनाव के खर्च से जुड़ा है। नरोत्तम के खिलाफ कांग्रेस के राजेन्द्र भारती ने 2009 में आयोग के सामने एक याचिका दायर कर कहा था कि मिश्रा ने 2008 के विधानसभा चुनाव के खर्चे का सही ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने कई मदों में किए गए खर्चे नहीं दिखाए, जिनमें ‘पेड न्यूज’ भी शामिल हैं। इसमें उन्होंने 8 से 27 नवंबर के बीच 42 खबरों की प्रतियां भी लगाई थीं, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आती है। सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, में 10 (ए) के तहत 23 जून, 2017 को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया था। वहीं, धारा 7 (बी) के अनुसार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया, जिससे वे विधानसभा के सदस्य भी नहीं रह सकते थे।