जबलपुर में स्कूलों को सूचना पटल पर फीस,किताबों, यूनिफार्म संबंधी जानकारी देना होगी, डीईओ ने कमीशनखोरी रोकने दिए निर्देश

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर में स्कूलों को सूचना पटल पर फीस,किताबों, यूनिफार्म संबंधी जानकारी देना होगी, डीईओ ने कमीशनखोरी रोकने दिए निर्देश

Jabalpur. जबलपुर में निजी स्कूलों के संबंध में अक्सर यह शिकायत आम रहती थी कि स्कूल अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को तय दुकान से किताबें और यूनिफार्म खरीदने बाध्य करते हैं। वहीं अनाप-शनाप फीस की वसूली के आरोप भी आम हैं। इन समस्याओं के मद्देनजर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से स्कूलों के लिए न्यू एडमिशन और कॉपी-किताब समेत यूनिफार्म से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक स्कूल संचालकों के लिए स्कूल के सूचना पटल पर स्कूल के नियम, यूनीफार्म की जानकारी और पुस्तकों की सूची लिखना अनिवार्य किया गया है। 



निर्देशों के तहत जिले के समस्त निजी स्कूलों को 3 दिन के अंदर स्कूल में उपयोग होने वाली किताबों की लिस्ट, कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। 




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  • निर्देशों में यह कहा गया है कि जिले के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल (माशिमं, सीबीएसई, आईसीएससी) अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकों, प्रकाशकों का नाम समेत तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे। संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी या अभिभावक को पुस्तकें और शाला गणवेश किसी किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे। पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5-5 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर सुवाच्य एवं स्पष्ट रूप से अंकिए किए जाएं। 



    किताबों का पूरा सेट लेना अनिवार्य नहीं



    स्कूलों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। जिस अभिभावक को जितनी पुस्तक और कॉपियां चाहिए, उसे उतनी ही दी जाएं। पुस्तक के साथ कॉपी, पेन, कवर लेने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाए। 



    प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल संचालक को 3 दिवस के अंदर विद्यालय में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। 


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