जबलपुर में सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया तो लगेगी धारा 376! नियम लिखी दीवार का वीडियो वायरल

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Jitendra Shrivastava
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जबलपुर में सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया तो लगेगी धारा 376! नियम लिखी दीवार का वीडियो वायरल

JABALPUR. मध्यप्रदेश अजब है और गजब भी है, लेकिन जबलपुर भी सुर्खियों में बने रहने के लिए अपनी अलग पहचान से जाना जाता हैं। आज हम जबलपुर कि उस दीवार के नियम की चर्चा कर रहे हैं। जिसे देख कर किसी को शायद पहले विश्वास नहीं होता हैं, वह व्यक्ति अपनी आंख मीचता है। फिर उस दीवार पर लिखे शब्दों को ध्यान से पड़ता है और फिर उसे हंसी आ जाती है या फिर वह दंग रह जाता है।



सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार पर आईपीसी के नियम लिखे हैं



जी हां हम बात कर रहे हैं उस दीवार की जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने पर आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसा हम नहीं ऐसा दीवार पर लिखे नियम खुद इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मामला है जबलपुर के मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जहां सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के नियम दीवार पर लिखे गए हैं। जिसमें एक कॉलम में यह भी लिखा गया है कि सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने पर धारा 376 और 379 के तहत कार्रवाई की जाएगी।



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सोशल मीडिया में दीवार का वीडियो वायरल



बहरहाल यह गलती से लिखा गया हो या जानबूझकर इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन दीवार पर लिखे गए इस नियम को देख सभी दंग हैं और अब यह दीवार का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने लगा है। जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों की भी जमकर किरकिरी हो रही है।



एसपी ने दिए थाना प्रभारी को निर्देश



हालांकि इस मामले में जब जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले में पहले कुछ कहने से इंकार कर दिया, लेकिन तत्काल मझौली थाना प्रभारी को दीवार में लिखे गए इस नियम की जानकारी दी। और इस नियम को हटाने की बात कही हैं। वही पुलिस का कहना है यह नियम स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा दीवार में लिखवाया गया है। जिसमें शायद भूल से ऐसा हो गया है। जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा।


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