देव श्रीमाली, GWALIOR. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को आयकर विभाग की ईडी द्वारा अपने दफ्तर बुलाने के लिए भेजे गए सम्मन के मामले में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है। यह जानकारी स्वयं डॉ. गोविंद सिंह ने दी।
यह था मामला
आयकर विभाग के ईडी ने होली के पहले नेता प्रतिपक्ष को आयकर दफ्तर पहुंचने के लिए बाकायदा एक समन नोटिस भेजा था। खास बात ये थी कि इन समन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि उन्हें किस केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि, डॉ सिंह यहां पेश नही और इसके लिए थोड़ा समय मांग लिया था।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
इस समन नोटिस के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने वरिष्ठ अभिभाषक कपिल सिब्बल के जरिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज है है जिसमें इस नोटिस को रद्द करने की अपील है। सिब्बल की दलीलों को स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने डॉ सिंह की याचिका में पेश बिंदुओं को लेकर ईडी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर डॉ. सिंह द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।
डॉ. सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया
डॉ. सिंह ने कहा कि भारत सरकार के दबाव में ईडी द्वारा मुझे बिना किसी कारण नोटिस जारी किया गया था, इसके विरुद्ध मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। आज सर्वोच्च न्यायालय में 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई हमारी याचिका पर ईडी को 4 सप्ताह का नोटिस जवाब देने के लिए जारी किया गया है। वरिष्ठ अभिभाषक कपिल सिब्बल का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने काफी प्रयास से नोटिस जारी करवाया। डॉ. सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा देश में जो तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है उस पर अंकुश लगेगा।