Jabalpur. जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च की नौदरा ब्रिज स्थित क्रिश्चियन हाई स्कूल के लिए लीज पर मिली जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आरोपी बनाए गए मेथोडिस्ट चर्च के कार्यपालिक सचिव मनीष गिडियन को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की सिंगल बेंच ने बिना परमीशन विदेश नहीं जाने समेत अन्य कई शर्तों के तहत बेल ग्रांट की है। उधर मनीष गिडियन की ओर से लीज रेंट के बकाया 7 करोड़ 62 लाख की रकम का आधा यानि 3 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि जमा करने की अंडरटेकिंग भी दे दी है।
ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया था मामला
बता दें कि ईओडब्ल्यू ने इस मामले में केस दर्ज किया था। मनीष गिडियन की जमानत अर्जी पर वरिष्ठ वकील मनोज शर्मा और राजमणि मिश्रा ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि जांच एजेंसी का आरोप है कि आवेदन ने कभी भी नजूल की जमीन का पट्टा लेने का प्रयास नहीं किया। इस कारण लीज रेंट बढ़कर 7 करोड़ 62 लाख के ऊपर पहुंच गया। अदालत को बताया गया कि मनीष गिडियन उक्त राशि का 50 फीसदी जमा करने तैयार है।
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यह था मामला
मैथोडिस्ट चर्च संस्था पर आरोप है कि उसने शिक्षा के लिए प्रदत्त भूमि में व्यावसायिक उपयोग के बिल्डरों को अवैध रूप से और षडयंत्रपूर्वक जमीन विक्रय कर दी थी। जिस पर पूरा का पूरा मॉल तान दिया गया। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने संस्था के खिलाफ मामला दर्ज किया और जमीन की नापजोख कर नोटिस चस्पा कर दिया था। वहीं इस मामले में संस्था के 4 लोगों पर मामले दर्ज किये गए थे। जिसमें से संस्था के कार्यपालिक सचिव मनीष गिडियन को गिरफ्तार कर लिया गया था।
फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे पा लिया अस्पताल का पंजीयन
हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अस्पताल संचालन का पंजीयन कैसे दे दिया गया। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस पीएन सिंह की डबल बेंच प्रमुख सचिव और संचालक लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त नगर निगम जबलपुर, सीएमएचओ जबलपुर, संस्कारधानी अस्पताल और केयर अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।