राशन से बुलडोजर, लव जिहाद से संपत्ति वसूली; क्यों योगी कानून MP में लागू, समझिए

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राशन से बुलडोजर, लव जिहाद से संपत्ति वसूली; क्यों योगी कानून MP में लागू, समझिए

भोपाल. उत्तरप्रदेश में योगी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) के शासन मॉडल ने यूपी में ऐतहासिक जीत हासिल की। यूपी की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी योगी मॉडल लागू होता दिखाई दे रहा है। यहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj) की छवि अब पांव-पांव वाले भैया से मामा के बुलडोजर पर शिफ्ट हो रही है। लेकिन बुलडोजर अकेला नहीं है, जिसे सीएम शिवराज ने अपनाया है। मध्यप्रदेश से सटे सीमांत राज्य में जो कानून लागू होता है, उसे मध्यप्रदेश में भी लागू करने की कवायद तेज हो जाती है। सभी के जहन में सवाल यहीं कि 15 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले चौहान पांच साल मुख्यमंत्री रहने वाले योगी आदित्यनाथ के मॉडल को क्यों अपना रहे हैं? आइए जानते हैं कि यूपी की तर्ज पर मध्यप्रदेश में कौनसे कानून लागू किए गए.....



लव जिहाद के खिलाफ कानून: नया शब्द लव जिहाद (Love jihad) दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लव यानी प्यार और दूसरा अरबी भाषा का शब्द जिहाद यानी किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है।



योगी सरकार ने 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया। इसके बाद शिवराज सरकार भी धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 लेकर आई। 9 जनवरी 2021 को इसे लागू किया गया। इसमें बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मांतरण (conversion) और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध है। खास बात ये है कि इस कानून में जो प्रावधान लागू किए हैं, वह हूबहू यूपी के लव जिहाद कानून के जैसे है। 



सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली अधिनियम: योगी सरकार लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लेकर आई थी। 2020 में इसे लागू किया गया। एक साल के अंदर इसे मध्यप्रदेश में लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। शिवराज सरकार ने 23 दिसंबर 2021 को विधानसभा में सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली अधिनियम पास कराया। राज्यपाल के सिग्नेचर होने के बाद ये लागू हो गया। इस कानून के दायरे में प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी आएंगे। अगर प्रदर्शन, आंदोलन, पत्थरबाजी के दौरान किसी तरीके से सरकारी (Govt) या निजी संपत्ति (Private Property) को नुकसान पहुंचाया जाता है तो सरकार उन्हीं से इस नुकसान की वसूली (Damage Recovery) करेगी। इस कानून को भी यूपी के जैसा ही लागू कर दिया गया। 



मामा का बुलडोजर: पिछले साल पाताललोक वेबसीरीज आई थी। इसमें हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर काफी प्रभावी रहा था। यूपी की तर्ज पर मध्यप्रदेश के बुलडोजर मॉडल में भी हथौड़ा शामिल किया गया है। शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के दो साल पूरे होने के मौके पर भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने बुलडोजर के पोस्टर लगाए थे। इसमें लिखा था बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। दरअसल, योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार बाबा के बुलडोजर के इर्द-गिर्द था। इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने ऐतहासिक जीत हासिल की। शिवराज सरकार को भी उम्मीद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मामा का बुलडोजर प्रभावी रोल अदा करेगा। 



फ्री राशन वितरण: यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने पिछले साल मुफ्त राशन का ऐलान किया था। सरकार का दावा था कि इससे 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा है। फ्री राशन के मुद्दे ने योगी सरकारी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यूपी की तर्ज पर ही मध्यप्रदेश में राशन मॉडल अपनाया जा रहा है। 


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