दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मांगा जवाब,  20 अप्रैल को होगी सुनवाई 

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Jitendra Shrivastava
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दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मांगा जवाब,  20 अप्रैल को होगी सुनवाई 

NEW DELHI. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद दिल्ली आबकारी नीति मसले पर सीबीआई से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, वह न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी।



20 अप्रैल को सुनवाई तक सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा



दरअसल, 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि पहली नजर में आपराधिक साजिश के मनीष सिसोदिया लगते हैं। इस समय उनकी रिहाई से जारी जांच प्रभावित हो सकती है। मनीष सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाई। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट के इस रुख के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की थी। आज सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई है। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मसले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मसले पर 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। 



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राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानत देने से इनकार



इससे पहले दिल्ली लिकर स्कैम केस में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था, उसमें भी अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने पांच अप्रैल 2023 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। 



दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन का जमानत देने से इनकार



दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 22 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 


मनीष सिसोदिया की जमानत CBI को भेजा नोटिस hearing to be held on April 20 sought reply on petition Manish Sisodia's bail notice sent to CBI दिल्ली हाईकोर्ट 20 अप्रैल को होगी सुनवाई DELHI High Court याचिका पर मांगा जवाब