/sootr/media/post_banners/a69cab0f7520d8cfe6350ac08d79669ba544520056a46c00e2fd90bc2762d554.jpeg)
NEW DELHI. आज से यानी एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत के साथ ही कई सारे नियमों में बदलाव हो गए हैं। इनका असर आमजन की जेब पर पड़ना शुरु हो गया है। आज से नई इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब लागू हो गए हैं। देश में गोल्ड की बिक्री को लेकर नए नियम प्रभावी हो गए हैं। इसके साथ ही 7 अैर अनेक बदलाव हुए हैं, हम यहां उन्हीं की जानकारी शेयर करते हैं।
1- कमर्शियल एलपीजी हुआ सस्ता
आज से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2,028 रुपए होगी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं।
ये भी पढ़ें...
2- नई टैक्स रिजीम
पहली अप्रैल से देश में नए इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब लागू हो गए हैं। सरकार ने आम बजट 2023 में नई स्लैब का ऐलान किया था। जिसमें स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर पांच कर दिया गया था सरकार ने कहा है कि नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी। अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो इसके लिए उसे अलग से फॉर्म भरना होगा।
3- सात लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री
आज से इनकम टैक्स छूट की सीमा पांच लाख रुपए से बढ़कर सात लाख रुपए हो गई है। हालांकि, ये लाभ नई टैक्स रिजीम चुनने वाले को मिलेगा।ं नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87 ए के तहत टैक्स छूट को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि, नई रिजीम के तहत सात लाख रुपए तक की कमाई पर जीरो टैक्स का लाभ लेने वाले को 80सी के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
4- एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा
एक अप्रैल से देश के हाइवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच 9 पर आज से करीब 10 फीसदी टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है। मुंबई.पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल की दर बढ़ाने का ऐलान हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर अब सफर करने के लिए 18 फीसदी अधिक टोल चुकाना होगा। प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स में बदलाव किया जाता है।
5- ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
आज, एक अप्रैल से गोल्ड की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वैलरी की बिक्री अब नहीं हो सकेगी।
6- स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा
एक अप्रैल 2023 से स्मॉल सेविंग में निवेश करने वालों को डिपॉजिट पर अधिक ब्याज मिलेगा। सरकार ने अप्रैल.जून 2023 की तिमाही के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 70 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में इजाफा किया गया है।
7- म्यूचुअल फंड्स में बदलाव
नए फाइनेंसियल ईयर यानी एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को खत्म कर दिया है। 36 महीने से पहले डेट म्यूचुअल फंड के रिडिम के बाद अगर कोई यूनिट्स की सेल करता हैं तो होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, लेकिन 36 महीने से अधिक की होल्डिंग के बाद यूनिट्स बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है।