NEW DELHI. मोदी सरनेम को लेकर दिए गएपर मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। इस केस में सूरत सेशन कोर्ट से फैसला आने से पहले राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विट कर लिखा कि ‘एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का,सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की, जमीन सेठ की, आसमान सेठ का सेठ किसका? सेठ ‘साहेब’ का!’
एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के,
बिजली सेठ की, कोयला सेठ का,
सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की,
ज़मीन सेठ की, आसमान सेठ का
सेठ किसका? सेठ ‘साहेब’ का! pic.twitter.com/qUIRYOrtOO
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 20, 2023
राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा
बता दें कि राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। इस मामले की सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली दो साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा।
राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है
आपको बता दें कि, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी सरनेम वाले बयान मामले की सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने आज यानी की गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार, राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। बता दें कि, अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी
आपको बता दें कि, मोदी सरनेम वाले मामले में 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता चली गई थी। वहीं राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद के 2 वकीलों ने एप्लिकेशन फाइल किया था। पहला सजा पर रोक लगाने और दूसरा कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए था।