BHOPAL. पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव जीतने वाले 10 भाजपा सांसदों ने बुधवार को संसद प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार देर रात जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ। जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है, उनमें मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई, जबकि राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीया कुमारी और किरोड़ी लाल मीना शामिल हैं।
BJP के 21 में से 12 सांसद विधानसभा चुनाव जीत गए
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने तीन राज्यों में जीत दर्ज की। बीजेपी की इस जीत से ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ही पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिला सकता है। बीजेपी ने राजस्थान में 199 में से 115, मध्य प्रदेश में 230 में से 163 और छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने इस बार पांच राज्यों के चुनावों में 21 सांसदों को टिकट दिया था। इसमें में से 13 सांसदों ने विधायकी का चुनाव जीत लिया है।
बता दें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सात-सात सांसदों को चुनाव लड़ाया था। वहीं छत्तीसगढ़ में चार और तेलंगाना में तीन सांसदों को विधानसभा में टिकट दिया था। बीजेपी के 21 में से 12 सांसद विधानसभा चुनाव जीत गए।
14 दिन में तय नहीं करने से चली जाती है संसद सदस्यता
दरअसल बीजेपी ने इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में 21 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। इसमें में से 13 सांसदों ने विधायकी का चुनाव जीत लिया है। जानकारी के मुताबिक किसी भी दूसरे सदन का चुनाव जीतने के 14 दिन के अंदर एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है। नियम के अनुसार ऐसे में सांसदों की या तो विधायकी जाती है या फिर सांसदी। चुनाव से ठीक 14 दिन के अंदर इन्हें फैसला लेना पड़ता है। अगर वह फैसला नहीं ले पाते है, तो उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ती है।
किस राज्य में कितने सांसद जीते ?
मध्यप्रदेश- मध्यप्रदेश में बीजेपी ने इस बार सात सांसदों को मैदान में उतारा था। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह शामिल है।
राजस्थान- राजस्थान में बीजेपी ने बाबा बालकनाथ, भागीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, दीया कुमारी, नरेंद्र खीचड़, राज्यवर्धन राठौड़, देवजी पटेल को टिकट दिया था।
छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सांसद विजय बघेल, गोमती साय, रेणुका सिंह, अरुण साव को विधानसभा चुनाव में उतारा था।
क्या है लोकसभा और राज्यसभा का नियम ?
लोकसभा नियम के अनुसार- संविधान के अनुच्छेद 101(2) के अनुसार अगर कोई लोकसभा का सदस्य विधानसभा का चुनाव जीत जाता है तो नोटिफिकेशन के 14 दिन के अंदर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। किसी विधानसभा सदस्य पर लागू होता है। ऐसा नहीं करने पर उसकी लोकसभा सदस्यता चली जाती है।
राज्यसभा नियम के अनुसार- संविधान के अनुच्छेद 101(1) और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 68(1) के अनुसार कोई लोकसभा सदस्य भी राज्यसभा सदस्य भी बनता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिन के भीतर एक सदन से इस्तीफा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर भी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी।