मध्यप्रदेश में EWS वर्ग के लिए खुशखबरी; शिक्षक भर्ती के लिए उम्र में मिलेगी 5 साल की छूट; जबलपुर हाईकोर्ट बैंच का DPI को निर्देश

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Jitendra Shrivastava
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मध्यप्रदेश में EWS वर्ग के लिए खुशखबरी; शिक्षक भर्ती के लिए उम्र में मिलेगी 5 साल की छूट; जबलपुर हाईकोर्ट बैंच का DPI को निर्देश

BHOPAL. जबलपुर हाईकोर्ट ने 26 जून को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान कर नियुक्ति देने का आदेश DPI को दिया है। 



आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश 



याचिकाकर्ता आशुतोष चौबे तथा काशी प्रसाद शुक्ला की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा याचिका क्रमांक 13313/2023 के माध्यम से आयु सीमा में छूट की मांग की गई थी। इसके बाद बीते दिवस जबलपुर ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला पारित करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में याचिकाकर्ता व्यक्तियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करके नियुक्ति देने का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय को जारी किया है। 



EWS के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है



मध्य प्रदेश सरकारी नौकरी में EWS उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। आपको बता दे की हाई कोर्ट ने 26 जून 2023 को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस रविंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ को अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए शासन द्वारा 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है, लेकिन अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है।



अतिथि शिक्षक की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित थी



प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर यानी अतिथि शिक्षक की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि याचिकाकर्ताओं की आयु 42 वर्ष है। याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया में भाग लिया गया। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद इनकी फाइल को कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर प्रेषित किया गया कमिश्नर डीपीआई भोपाल ने अभ्यर्थियों की आयु 40 वर्ष से अधिक होने के कारण नियुक्ति को निरस्त कर दिया। लंबे समय से हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही थी।



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जवाब प्रस्तुत करने के लिए 4 जुलाई निर्धारित की गई है



पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जा रही है। लेकिन मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल के कमिश्नर किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अधिवक्ता श्री ठाकुर के तर्कों से सहमत होते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट दिए जाने का अंतरिम आदेश पारित कर दिया। यानि अब 45 साल की आयु के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर भोपाल सहित अन्य आवेदक गणों को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 4 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी गई है।

 


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