इंदौर में एकलव्य गौड़ पर केस के बाद कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा, शहराध्यक्ष चड्‌ढा, कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू पर 8 धाराओं में केस

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Jitendra Shrivastava
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इंदौर में एकलव्य गौड़ पर केस के बाद कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा, शहराध्यक्ष चड्‌ढा, कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू पर 8 धाराओं में केस

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में सिंधी कॉलोनी में विधानसभा चार में हुए मारपीट, हंगामे के बाद जूनी थाने पर विवाद और हंगामे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा, शहराध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्‌ढा, कार्यवाहक अध्यक्षल गोलू अग्निहोत्री और कांग्रेस नेता गोपाल कोडवानी पर एफआईआर की है। उन पर आठ धाराओं में केस दर्ज हुआ है। यह सभी एकलव्य गौड़ और समर्थकों के साथ हुए विवाद के बाद जूनी थाने पर समर्थकों के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने पहले गौड़ और उनके साथी पर केस दर्ज किया और अब कांग्रेसियों पर भी केस किया गया।

इन धाराओं में हुआ है केस दर्ज

आईपीसी धारा 341, 323, 294, 506, 34 के साथ एसटी-एसी एक्ट की धारा 3 (1) की द व ध धारा के साथ इसी एक्ट की धारा 3(2) की धारा वीए।

यह लिखा है एफआईआर में

शिकायत विजय सिंह चौहान ने की है। इसमें लिखा है कि मैं विजय माडल विलेज कॉलोनी में रहता हं, शुक्रवार दोपहर दो बजे मैं बीजेपी कार्यकर्ता होने से चुनाव काम के लिए जा रहा था, तभी सूचना मिली सिंधी कॉलोनी में हमारे साथियों पर हमला हुआ है। मैं वहां पहुंचा तो मुझे देखते ही चड्‌ढा ने आवाज देकर रोका और जातिसूचक शब्द कहे। इसके साथ उनके अन्य साथी मिश्रा, गोलू, कोडवानी व अन्य आ गए। मुझे सभी तरफ से घेर लिय गया। मिश्रा ने पकड़ लिया और कमर से कट्‌टा निकाल कर मुझ पर अड़ा दिया और कहने लगे इस जान से मार देते हैं। मेरे साथी पृथ्वी ने हाथ पैर जोड़कर मुझे छुड़ाया।

इसके पहले एकलव्य गौड़ पर हुआ था केस

सिंधी कॉलोनी में मारपीट करने पर निगम के सफाई कर्मचारी विवेक संदवाने की शिकायत पर विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ और उनके साथी महेश कुकरेजा पर जूनी इंदौर थाने मेंधारा 323, 294, 506 व 34 के साथ एसटी-एसी एक्ट धारा 3 (2) में भी केस हो गया है। एफआईआर में लिखा है कि- मैं संदवाने नगर निगम में सफाई कर्मचारी हूं. बीके सिंधी कॉलोनी इंदौर से गुजर रहा था, तभी एकलव्य गौड़ और उनके साथी मनीष के साथ मारपीट करने के लगे, मैं बीचबचाव करने गया तो कॉलर पकड़ ली मैंने कहा मैं तो हरिजन कॉलोनी में रहता हूं तो मुझे जातिसूचक शब्द कहे। फिर उन्होंने, साथियों के साथ मारा, मैं भागा तो धमकी दी फिर दिखा तो जान से खत्म कर देंगे।

कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी पर भी केस

उधर रावजी बाजार में भी इंदौर विधानसभा तीन के प्रत्याशी पिंटू जोशी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उन पर धारा 323, 294, 506 व 34 धाराओं में केस किया है। शिकायतकर्ता अमित पांडे के आवेदन पर यह केस हुआ है। इसमें पिंटू के साथ निखिल वर्मा, लक्की वर्मा व अन्य पर केस हुआ है। आवेदन में है कि मैं आवेदक वोट डालने रजत जयंती स्कूल गया था, वहां पिंटू व उनके साथी मिले और पुरानी रंजिश में गाली गलौज करने लगे। मैंने मना किया तो मुझे इन लोगों ने माराष और जान से मारने की धमकी देने लगे।

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