छत्तीसगढ़ में इस साल 1 नवंबर से होगी धान खरीदी, नवा रायपुर में व्यापारियों को 540 रुपए वर्ग फीट में मिलेगी जमीन

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Rahul Garhwal
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छत्तीसगढ़ में इस साल 1 नवंबर से होगी धान खरीदी, नवा रायपुर में व्यापारियों को 540 रुपए वर्ग फीट में मिलेगी जमीन

RAIPUR. विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें किसानों के अलावा कई वर्गों के लिए फैसले लिए गए हैं। बैठक में फैसला लिया गया है कि इस बार समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद और लिकिंग में खरीदी 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी 1 नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल और मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित अधिकतम की जाएगी।

हितग्राहियों को जमीन लौटाने का फैसला

न्यू स्वागत विहार के पात्र हितग्रहियों को जमीन लौटाने का भी फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसके अलावा नवा रायपुर के कमर्शियल हब में व्यापारियों को 540 रुपए वर्ग फीट में जमीन देने पर भी मुहर लगी है। इस बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा और कोरिया जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि वितरण किया। कई जिलों में विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। बैठक में सीएम भूपेश, डिप्टी सीएम सिंहदेव, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मौजूद रहे।

भूपेश कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मुहर

1.खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए शासकीय प्रत्याभूति की वैधता 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया।

2.पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रुपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया।

3.ग्राम डूण्डा, सेजबहार और बोरियाकला, तहसील और जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास और प्रभावितों को प्लॉट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए। कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रभावितों को भूखण्ड प्रदान किया जा सके।

4.नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आबंटन दर एवं भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रुपए के स्थान पर 540 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

5.राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 साल में 4 महीने का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया।

6.जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 3 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया। राजगामी संपदा की भूमि वाइडनर मेमोरियल स्कूल के लिए भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

7.रत्नेश्वर कुर्मी क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आवंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया गया। आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आवंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

8.गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

9.दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

10.हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में साल 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।

11.राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक-4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। ग्राम पंचायत घुमका, जिला राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

12.ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में श्री सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

13.श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

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