इंदौर जिला कोर्ट ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगे शुक्ला के परिवाद पर पुलिस से 20 दिसंबर तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट
Rahul Garhwal | Nov 09, 2023, 24:00 IST
इंदौर जिला कोर्ट ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगे शुक्ला के परिवाद पर पुलिस से 20 दिसंबर तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट
इंदौर जिला कोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगे कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के परिवाद पर पुलिस से 20 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी।
संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर जिला कोर्ट में विधानसभा एक के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर विधानसभा एक के बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दायर फौजदारी परिवाद में नोटिस हो गए हैं। शुक्ला के अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि परिवाद पेश हो गया है और इस मामले में कोर्ट ने पुलिस को 20 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी छिपाने पर फौजदारी केस दर्ज करने की है मांग
शुक्ला ने परिवाद में कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन में कई जानकारियां छिपाई है। ये आपराधिक कृत्य है। इसके चलते उनके खिलाफ धारा 420, 191, 193, 218 और 34 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। इसके लिए हमने थाना रावजी बाजार में आवेदन दिया और पुलिस आयुक्त को भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने 20 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट बुलाई है।
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इन जानकारियों को लेकर लगातार चल रहा विवाद
शुक्ला ने इस केस के लिए बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, रिटर्निंग अधिकारी ओम नारायण बड़कुल, पुलिस कमिश्नर मकरन्द देउस्कर और रावजी बाजार थाना प्रभारी आमोद सिंह राठौर को पक्षकार बनाया था। शुक्ला ने विजयवर्गीय के नामांकन पर आपत्ति ली थी, लेकिन इसे रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया था। इनका कहना है कि विजयवर्गीय ने शपथ पत्र में पश्चिम बंगाल में दर्ज केस जिसमें वे खुद सुप्रीम कोर्ट भी गए उसकी जानकारी नहीं दी। साथ ही छत्तीसगढ़ कोर्ट से फरार घोषित होने और उनकी पत्नी के नाम पर चिटफंड कंपनी संचालित होने की जानकारी भी छिपाई गई है।
जानकारी छिपाने पर फौजदारी केस दर्ज करने की है मांग
शुक्ला ने परिवाद में कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन में कई जानकारियां छिपाई है। ये आपराधिक कृत्य है। इसके चलते उनके खिलाफ धारा 420, 191, 193, 218 और 34 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। इसके लिए हमने थाना रावजी बाजार में आवेदन दिया और पुलिस आयुक्त को भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने 20 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट बुलाई है।
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शुक्ला ने इस केस के लिए बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, रिटर्निंग अधिकारी ओम नारायण बड़कुल, पुलिस कमिश्नर मकरन्द देउस्कर और रावजी बाजार थाना प्रभारी आमोद सिंह राठौर को पक्षकार बनाया था। शुक्ला ने विजयवर्गीय के नामांकन पर आपत्ति ली थी, लेकिन इसे रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया था। इनका कहना है कि विजयवर्गीय ने शपथ पत्र में पश्चिम बंगाल में दर्ज केस जिसमें वे खुद सुप्रीम कोर्ट भी गए उसकी जानकारी नहीं दी। साथ ही छत्तीसगढ़ कोर्ट से फरार घोषित होने और उनकी पत्नी के नाम पर चिटफंड कंपनी संचालित होने की जानकारी भी छिपाई गई है।
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