मप्र हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, 23 अक्टूबर तक निशा बांगरे के इस्तीफे और आरोपों पर करें कार्यवाही

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Jitendra Shrivastava
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मप्र हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, 23 अक्टूबर तक निशा बांगरे के इस्तीफे और आरोपों पर करें कार्यवाही

JABALPUR. डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के प्रकरण की आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 23 अक्टूबर तक निशा बांगरे के इस्तीफे और उन पर लगे आरोपों पर कार्यवाही करें और 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करें। अब इस मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी याचिका खारिज

इसके पहले इस्तीफे की मंजूरी न मिलने के चलते एसडीएम निशा बांगरे ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही अपील करने की स्वतंत्रता दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह आशा भी व्यक्त की थी कि निशा बांगरे के प्रकरण की हाई कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करेगा।

ऐसे चला पूरा मामला

यहां बताते चले कि बैतूल निवासी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 25 सितंबर को एक आर्डर पास किया था। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए थे कि यदि निशा बांगरे अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार करती हैं तो उनके ऊपर लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई 10 दिन में पूरी करें। इसके बाद निशा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया था। इसी बीच राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील पेश कर दी। 10 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूंः निशा बांगरे

वहीं, निशा बांगरे का कहना है कि उनका इस्तीफा जल्द मंजूर हो गया और कांग्रेस ने उन्हें आमला से प्रत्याशी बनाया तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अपना इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर निशा मांगने ने आमला से भोपाल तक पदयात्रा भी की थी। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करते समय निशा की पुलिस से झड़प हो गई थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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