BHOPAL. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं पर दिल खोलकर घोषणाओं की बारिश कर रही हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके लिए पात्रता की गाइडलाइन जारी कर दी है। विभाग ने सभी कलेक्टर्स, ऑयल कंपनियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए पत्र जारी किया है। नियम के मुताबिक जिन महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन होगा उसे ही लाभ दिया जाएगा। जिन बहनों के नाम से कनेक्शन नहीं है उन्हे इसका लाभ नहीं मिलेगा।
450 रुपए में गैस सिलेंडर की गाइडलाइन जारी
मध्य प्रदेश सरकार ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के नियम जारी कर दिए है। बुधवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी कलेक्टर्स, ऑयल कंपनियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए पत्र जारी किया। विभाग के पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ता एवं गैर पीएमवाय श्रेणी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (MMLBY) के अंतर्गत रजिस्टर्ड लाड़ली बहन जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन है, उनको फुटकर विक्रय दर 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल प्रदाय किया जाएगा। अनुदान की राशि 1 सितंबर 2023 से देय होगी। भारत सरकार के अनुदान की राशि के बाद बाकी की राशि राशि सीधे हितग्राही के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत एक माह में अधिकतम एक रिफिल पर ही अनुदान दिया जाएगा। फुटकर विक्रय दर में वृद्धि होने पर राज्य सरकार के अनुदान में परिवर्तन किया जाएगा।
तय कीमत पर खरीदना होगा फिर खाते में आएगी सब्सिडी की राशि
प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति उमाकांत उमराव के आदेश में कहा गया है कि पात्र कंज्यूमर्स को हर माह एक रिफिल पर अनुदान दिया जाएगा। उपभोक्ता को सिलेंडर कंपनी से उसकी तय कीमत पर खरीदना होगा और बाद में कंपनी से मिली जानकारी के आधार पर सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए उपभोक्ता के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी है। इसमें उज्जवला योजना में शामिल महिलाएं शामिल हो सकेंगी। पंजीयन के लिए गैस कनेक्शन नंबर और एलपीजी कनेक्शन आईडी की जरूरत होगी। साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की आईडी भी लगेगी। उमराव ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि हितग्राहियों की पहचान का काम आयल कंपनियों के साथ खुद भी किया जाएगा। पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी 25 सितंबर से पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
शिकायतों को लेकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू होगा
उज्जवला योजना के हितग्राहियों के मामले में आयल कंपनियों की रिपोर्ट पर सरकार उनके खाते में राशि भेजेगी। इस मामले में शिकायतों के निराकरण के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू होगा। इसकी मॉनीटरिंग के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, इस कमेटी की अध्यक्षता प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति करेंगे। इसमें ऑयल कंपनियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। कमेटी हर तरह के मामलों में फैसला ले सकेगी।
आवेदन भी किया जारी, आधार नंबर की सहमति लेंगे
आदेश में इसको लेकर एक आवेदन फार्मेट भी जारी किया गया है। इसमें महिला आवेदक से यह सहमति ली जाएगी कि योजना के अंतर्गत उससे आधार नंबर लिया जा रहा है जिसका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किया जाएगा। इसमें ऑयल कंपनियों की सहमति भी ली जाएगी। यह आवेदन 450 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए आवेदन करने वाली महिला को खुद करना होगा। उमाकांत उमराव ने स्टेट को आर्डिनेटर इंडियन ऑयल कारपोरेशन, जनरल मैनेजर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, जनरल मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, प्रबंध संचालक एमपी एसईडीसी को इस पर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।