मतगणना स्थल पर जाने के लिए ये नियम मानने होंगे, प्रत्याशी और एजेंट्स काउंटिंग हॉल में घड़ी, पानी की बोतलें भी नहीं ले जा सकेंगे

author-image
BP Shrivastava
एडिट
New Update
मतगणना स्थल पर जाने के लिए ये नियम मानने होंगे, प्रत्याशी और एजेंट्स काउंटिंग हॉल में घड़ी, पानी की बोतलें भी नहीं ले जा सकेंगे

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को मतगणना है। चुनाव आयोग मध्यप्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर खास फोकस कर रहा है। इसके लिए काउंटिंग की हर एक्टिविटी पर नजर रखने वीडियो कैमरों से रिकॉर्डिंग कराने के निर्देश दिए चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।

हर छोटी-बड़ी एक्टिविटी कैमरों में होगी कैद

चुनाव आयोग ने जारी निर्देश में कहा है कि मतगणना के दौरान की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर वीडियो कैमरों से निगाह रखी जाएगी। गणना कक्षों में भी मतगणना की प्रक्रिया का 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज किया जाना है। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना वाले सभी कमरों में चार-चार कैमरे लगाए जाएंगे। जो हर गतिविधि को कैद करेंगे।

आयोग ने यह व्यवस्था भी की

कैमरों को गणना कक्ष के हर कोने पर फिक्स किया जाएगा। साथ ही EVM को स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग रूम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कॉरिडोर पर भी वीडियो कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों को ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा। जिससे कि स्ट्रॉन्ग रूम से गणना कक्षों तक की हर गतिविधियों को रिकार्ड किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने चक्रवार गणना परिणाम के टेबुलाइजेशन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया की भी वीडियो रिकार्डिंग करने के निर्देश दिए हैं।

हर एजेंट को मिलेगा बैज, हॉल में इधर-उधर नहीं घूम सकेंगे

आयोग ने साफ कहा है कि हर मतगणना एजेंट को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका एजेंट है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। गणना एजेंट को उस मेज पर बैठे रहना होगा जिसके लिए उसे नियुक्त किया है।

एजेंट्स को यह नियम भी मानना होगा

एजेंट को दूर हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर जाने की अनुमति होगी। उन्हें ध्यान रखना होगा कि रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश न मानने पर किसी भी व्यक्ति को मतगणना हाल से बाहर भेज सकता है।

काउंटिंग हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी 

आयोग के निर्देशों में कहा है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्तियों को मतगणना हाल के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब एक बार मतगणना अभिकर्ता और अन्य लोग मतगणना हॉल के अंदर होते हैं, तो उन्हें आमतौर पर परिणाम घोषित होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

ये नियम भी मानने होंगे एजेंट और कैंडिडेट्स को

काउंटिंग एजेंट्स को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी, गणना एजेंट किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री जैसे पानी की बोतल, घड़ी, मोबाइल, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, कैल्कुलेटर,नाश्ता सहित अन्य सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। काउंटिंग एजेंट को मतगणना कक्ष में पेन, पेंसिल, सादा कागज या नोटपेड ले जाने की ही अनुमति होगी।

Madhya Pradesh News मध्यप्रदेश न्यूज Madhya Pradesh Assembly elections मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव Election Commission चुनाव आयोग counting of votes on December 3 many restrictions for candidates and agents मतगणना 3 दिसंबर को प्रत्याशी और एजेंट्स के लिए कई प्रतिबंध