BHOPAL. मप्र विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार 17 नवंबर को वोटिंग चल रही है। वोटिंग के लिए शाम छह बजे तक का समय तय है। ऐसे में वे मतदाता जो मतदान करने में लेट हो गए हैं, वे मान सकते हैं कि मतदान केंद्र तक पहुंचने में 6 बज जाएंगे तो वे वोट नहीं डाल पाएंगे। यह गलतफहमी है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यदि मतदाता छह बजे तक मतदान केंद्र तक पहुंच जाता है और लाइन में लग जाता है तो वह वोट देने का अधिकारी हो जाता है।
क्या है नियम
नियम के मुताबिक मतदान केंद्र पर 6 बजे तक जितने मतदाता पहुंच जाते हैं,उन्हें वोट डालने दिया जाता है। इसके तहत 6 बजे तक लाइन में लगे आखिरी मतदाता को एक टोकन दे दिया जाता है और मतदान केंद्र के गेट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद जितने भी लोग लाइन में लगे होते हैं उन्हें वोट डालने दिया जाता है। फिर भले भी शाम 6 बजे के बाद कितना ही समय लग जाए, वोटिंग जारी रहती है।
तुरंत पहुंचे मतदान केंद्र
ऐसे में जितने भी मतदाता वोट डालने से बच गए हैं वे 6 बजे तक केंद्र पर पहुंचकर लाइन में लग जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वोट देना आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। वोट डाले और अपनी सरकार चुनें।