छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश के बड़े एलान -शासकीय कर्मचारियों का डीए चार फ़ीसदी बढ़ा,संविदा वेतनमान में 27 फ़ीसदी बढ़ा

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Shivam Dubey
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश के बड़े एलान -शासकीय कर्मचारियों का डीए चार फ़ीसदी बढ़ा,संविदा वेतनमान में 27 फ़ीसदी बढ़ा








Raipur. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है। जिसके तहत शासकीय कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाया गया है। वहीं संविदाकर्मियों के वेतनमान में 27 फीसदी बढ़ोतरी की गई है।  अब राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगी, वहीं संविदा वेतन पर कार्यरत 37 हजार कर्मचारियों को सविंदा वेतन पर 27 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है।  



पुलिस आरक्षकों का किट भत्ता भी बढ़ा



मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बड़े ऐलान में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हज़ार रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा और पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने की भी बात है। इसके साथ ही पुलिस आरक्षकों का किट भत्ता सालाना आठ हज़ार किया गया है। 



क्या क्या घोषणाएं किए सीएम भूपेश?



शासकीय कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान के आधार पर बी श्रेणी के शहरों के लिये 9 प्रतिशत एवं सी एवं अन्य श्रेणी के शहरों के लिये 6 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिये जाने की घोषणा ।



15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ता में 2 हजार 500 रूपये एवं 15 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों के लिये 3 हजार रूपये विशेष भत्ता वृद्धि किये जाने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिये जाने की घोषणा।



पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को दिये जाने वाले विभिन्न आयटम्स के ऐवज में समतुल्य राशि से अधिक कुल 8 हजार रूपया वार्षिक किट भत्ता दिये जाने की घोषणा।




राज्य के लगभग 05 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा। 




नियमित वेतनमान के समकक्ष निर्धारित संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 37 हजार संविदा कर्मचारियों को देय एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की घोषणा।



न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक/मासिक वेतन पर शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रूपये मासिक की श्रम सम्मान राशि दिये जाने की घोषणा।



स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हजार रूपये अतिरिक्त मानदेय दिये जाने की घोषणा।




पटवारियों को प्रतिमाह 500 रूपये संसाधन भत्ता दिये जाने की घोषणा।




मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रूपये प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा ।



मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा। 



सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर पर पात्र परिवारों के लिये राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ करने की घोषणा।


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