छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती: कट-ऑफ नियम से 10 हजार अभ्यर्थी बाहर
Aishwarya Dwivedi | Jul 28, 2026, 10:47 IST
सहायक शिक्षक भर्ती नियमों को लेकर विवाद
छत्तीसगढ़ में 2 हजार 292 सहायक शिक्षक पदों की भर्ती में कट-ऑफ तारीख 21 अगस्त तय होने से विवाद गहरा गया है। नियमों में बदलाव से डीएलएड और टीईटी अभ्यर्थी परीक्षा पास करके भी अपात्र हो जाएंगे।
समझें क्या है पूरा मामला
- छत्तीसगढ़ में 2 हजार 292 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है।
- अब आवेदन की अंतिम तिथि तक ही सभी जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए।
- इस नए नियम के कारण 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं।
- 6 सितंबर को होने वाली सीटेट परीक्षा पास करने वाले भी अपात्र रहेंगे।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का नियम बदला
नई व्यवस्था के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक डीएलएड होना जरूरी है। इसके साथ ही सीजीटीईटी या सीटेट उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस बदलाव से प्रदेश के 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं।
6 सितंबर को सीटेट की परीक्षा आयोजित होनी है। नए नियम के कारण अभ्यर्थी परीक्षा पास करके भी अपात्र ही रहेंगे। कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा जल्द ही नया नोटिफिकेशन भी जारी होगा। उसमें भी आवेदन की अंतिम तिथि को ही पात्रता का आधार बनाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती
पुरानी भर्तियों से क्यों अलग है फैसला
भर्ती नियमों में हुए दो बड़े बदलाव
दूसरा बड़ा बदलाव चयन सूची की वैधता अवधि को लेकर हुआ है। वर्ष 2023 में चयन व प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए वैध होती थी। इस बार चयन सूची की वैधता घटाकर 6 माह कर दी गई है। प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि 9 माह तय की गई है।
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