छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यालयीन उपस्थिति को और अधिक अनुशासित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस नए फरमान के तहत, राज्य के सभी सरकारी और अशासकीय कर्मचारियों (नियमित, संविदा, और दैनिक वेतनभोगी) के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश का उद्देश्य शासकीय कार्यों के सुचारु और सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करना, शासन के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, और जनहित में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना है।
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आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली की अनिवार्यता
आदेश के अनुसार, 15 जून 2025 से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar-Based Attendance System) को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक कर्मचारी को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) द्वारा प्रतिदिन कार्यालय में अपनी उपस्थिति और प्रस्थान का समय दर्ज करना होगा। यह प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के साथ-साथ कार्यालयीन अनुशासन को मजबूत करने में सहायक होगी।
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कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी
सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ संस्थानों में इस प्रणाली को समयबद्ध रूप से लागू करें। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित की जाए। कार्यालय प्रमुखों को एनआईसी के साथ समन्वय स्थापित कर तकनीकी आवश्यकताओं, जैसे उपकरणों की उपलब्धता और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी कि 15 जून 2025 तक सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण हो जाएँ और प्रणाली सुचारु रूप से कार्य शुरू कर दे।
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आदेश का महत्व और प्रभाव
यह नया आदेश न केवल कार्यालयीन कार्यों में समयबद्धता और अनुशासन लाने का प्रयास है, बल्कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में भी एक कदम है। आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली कर्मचारियों की उपस्थिति पर सटीक निगरानी रखने में मदद करेगी, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। साथ ही, यह प्रणाली डिजिटल इंडिया के तहत तकनीकी नवाचारों को अपनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।
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एक ठोस कदम
छत्तीसगढ़ सरकार का यह आदेश शासकीय तंत्र को और अधिक जवाबदेह और कुशल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करें और निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएँ। कार्यालय प्रमुखों की सक्रिय भागीदारी और एनआईसी के तकनीकी सहयोग से यह प्रणाली न केवल समय पर लागू होगी, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने में भी योगदान देगी। यह आदेश 15 जून 2025 से प्रभावी होगा, और सभी संबंधित पक्षों को इसके अनुपालन के लिए अभी से तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए।
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