बलौदाबाजार शहर में धारा 144 को 20 जून तक बढ़ाया गया
Arun Tiwari | Jun 17, 2024, 15:59 IST
Baloda Bazar
बलौदाबाजार शहर में धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
Raipur : नगर पालिका बलौदाबाजार ( Baloda Bazar ) सीमा क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 10 जून से लागू धारा 144 को 20 जून की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 10 जून 2024 को हुई घटना के चलते नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत धारा 144, 10 जून की रात्रि 9 बजे से 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था।
https://www.youtube.com/watch?v=TeySkER-APc
नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे।
10 जून को बलौदाबाजार में बवाल हो गया था। सतनामी समाज ने यहां पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि लोगों ने सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी। वहां खड़े कई वाहनों को जला दिया। इसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। इसके बाद भी सतनामी समाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सरकार ने मौके की नजाकत को देखते हुए कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया। इस घटना की न्यायिक जांच भी बैठा दी गई।
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https://www.youtube.com/watch?v=TeySkER-APc
नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे।
ये है मामला
10 जून को बलौदाबाजार में बवाल हो गया था। सतनामी समाज ने यहां पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि लोगों ने सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी। वहां खड़े कई वाहनों को जला दिया। इसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। इसके बाद भी सतनामी समाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सरकार ने मौके की नजाकत को देखते हुए कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया। इस घटना की न्यायिक जांच भी बैठा दी गई।
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