छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक-निजी संपत्तियों से लाखों के बैनर-पोस्टर हटाए
Rahul Garhwal | Mar 20, 2024, 23:17 IST
Banners worth Rs 1 lakh 99 thousand removed from public properties in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत अब तक 3.15 लाख बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए। सार्वजनिक संपत्तियों से 1.99 लाख और निजी संपत्तियों से 1.16 लाख बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग हटाए गए।
Defacement of Property Act
अरुण तिवारी, RAIPUR. राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही द्रुत गति से जारी है। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 20 मार्च तक कुल 3 लाख 14 हजार 674 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित 1 लाख 99 हजार 154 और निजी संपत्तियों से संबंधित 1 लाख 15 हजार 520 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत प्रदेशभर में कुल 3 लाख 27 हजार 210 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित 2 लाख 9 हजार 45 और निजी संपत्ति से संबंधित 1 लाख 18 हजार 165 प्रकरण शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की कार्रवाई तेजी से जारी है। अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग इत्यादि हटाने की 41 हजार 788, सुकमा में 2048, गरियाबंद में 5784, बेमेतरा में 8928, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 2819, बालोद में 16 हजार 973, जशपुर में 4425, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2931 और सरगुजा में 9876 कार्रवाई की गई हैं।
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20 मार्च तक की कार्रवाई
संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 8935, रायगढ़ में 4557, सूरजपुर में 3942, कांकेर में 4591, बिलासपुर में 27 हजार 881, दंतेवाड़ा में 1383, महासमुंद में 23 हजार 137, जांजगीर-चांपा में 8531, बस्तर में 823, कोरबा में 19 हजार 343, कोण्डागांव में 12 हजार 339, कबीरधाम में 12 हजार 700, बीजापुर में 1886, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 5774, राजनांदगांव में 16 हजार 927, बलरामपुर-रामानुजगंज में 5917, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 4109, कोरिया में 2816, नारायणपुर में 191, मुंगेली में 4542, सक्ती में 6917, धमतरी में 8735 और रायपुर में 33 हजार 126 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई 20 मार्च तक की गई है।
27 मार्च नामांकन का आखिरी दिन
बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार 27 मार्च तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक अपना नामाकंन वापस ले सकेंगे
LOK SABHA ELECTION 2024 | Property Defacement Act Chhattisgarh | Model Code of Conduct Chhattisgarh | लोकसभा चुनाव 2024 | संपत्ति विरुपण अधिनियम छत्तीसगढ़ | आदर्श आचार संहिता छत्तीसगढ़
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