जिन Bed वालों को नौकरी से निकाला, वे भी होंगे काउंसिलिंग में शामिल

Marut raj | Feb 06, 2025, 21:54 IST
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B.Ed D.Ed Assistant Teacher Recruitment Case Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में B.ed डिग्री वाले उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने D.ed किया है।

B.Ed D.Ed Assistant Teacher Recruitment Case Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में BED डिग्री वाले उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया है। साथ ही मामले में राज्य शासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।



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Bed डिग्रीधारियों ने लगाई याचिका

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।



इस पर राज्य शासन ने B.Ed. डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग करने का आदेश दिया है।



इधर, स्वाति देवांगन समेत कई Bed डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि याचिकाकर्ता भी शिक्षा विभाग की उस काउंसिलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी।



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याचिका में दिया गया है ये तर्क

याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने B.Ed. से पहले डीएड डिप्लोमा भी किया है, लेकिन पहले अपने आवेदन में इसका जिक्र नहीं कर पाए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि केस में मेरिट्स पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, काउंसिलिंग में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है।



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नौकरी से 2897 सहायक शिक्षकों को निकाला गया

छत्तीसगढ़ के 2,897 शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। लगभग 12 से 16 महीने इनकी नौकरी को बीत चुके थे। अब ये सभी समायोजन (एडजस्टमेंट) यानी नौकरी के बदले नौकरी की मांग लेकर पिछले एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आचार संहिता के कारण उन्हें अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा।



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