IPS जीपी सिंह के खिलाफ एक और केस खारिज... केंद्र से जुड़ा है मामला

Case Against IPS GP Singh Dismissed : जीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की ECIR ( प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) को निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।

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Kanak Durga Jha
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Case Against IPS GP Singh Dismissed : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह का रास्ता साफ कर दिया है। जीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की ECIR ( प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) को निरस्त करने का आदेश दिया है।

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अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

इस रिपोर्ट में उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसके साथ ही डिवीजन बेंच पहले जारी किए गए दोनों नोटिस को भी रद्द कर दिया है। बता दें कि नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

दरअसल, जब IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया, तब उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी मनप्रीत कौर के नाम पर संपत्ति बनाई है।

ECIR ने दर्ज किया था केस

इसी मामले में ACB के अलावा नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने धन-शोधन अधिनियम के तहत आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ ECIR दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर उनकी पत्नी मनप्रीत कौर के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति का मांगा था।

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हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। केस में जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर की तरफ से एडवोकेट ने तर्क दिया कि वह विभिन्न प्राइवेट कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम कर चुकी हैं।

उनकी शैक्षणिक योग्यता एमएससी लाइफ साइंस और लाइफ साइंस में पीएचडी है। पीसी कल्चर में उनकी स्पेशलाइजेशन है। शादी से पहले उन्होंने ट्यूशन और नौकरी से कमाए पैसों की बचत की थी। शादी के बाद उन्होंने एजुकेशनल कंसलटेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू की थीं।

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बुधवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज ECIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण जांच पर आधारित थी, जिसमें कोई ठोस आधार नहीं था।

FAQ

आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ किस आरोप में मामला दर्ज किया गया था?
आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी मनप्रीत कौर के नाम पर संपत्ति बनाई थी।
हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह के मामले में क्या फैसला सुनाया?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को निरस्त करने का आदेश दिया और उनके खिलाफ दर्ज संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण जांच पर आधारित बताया, जिसमें कोई ठोस आधार नहीं था।
जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर ने अपनी संपत्ति अर्जित करने के बारे में क्या तर्क दिया?
मनप्रीत कौर के वकील ने तर्क दिया कि वह विभिन्न प्राइवेट कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर रही हैं। उन्होंने एमएससी लाइफ साइंस और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। शादी से पहले उन्होंने ट्यूशन और नौकरी से बचत की थी, और शादी के बाद एजुकेशनल कंसलटेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलाईं, जिससे उन्होंने संपत्ति अर्जित की।

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