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Case Against IPS GP Singh Dismissed : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह का रास्ता साफ कर दिया है। जीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की ECIR ( प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) को निरस्त करने का आदेश दिया है।
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अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप
इस रिपोर्ट में उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसके साथ ही डिवीजन बेंच पहले जारी किए गए दोनों नोटिस को भी रद्द कर दिया है। बता दें कि नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
दरअसल, जब IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया, तब उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी मनप्रीत कौर के नाम पर संपत्ति बनाई है।
ECIR ने दर्ज किया था केस
इसी मामले में ACB के अलावा नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने धन-शोधन अधिनियम के तहत आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ ECIR दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर उनकी पत्नी मनप्रीत कौर के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति का मांगा था।
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हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। केस में जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर की तरफ से एडवोकेट ने तर्क दिया कि वह विभिन्न प्राइवेट कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम कर चुकी हैं।
उनकी शैक्षणिक योग्यता एमएससी लाइफ साइंस और लाइफ साइंस में पीएचडी है। पीसी कल्चर में उनकी स्पेशलाइजेशन है। शादी से पहले उन्होंने ट्यूशन और नौकरी से कमाए पैसों की बचत की थी। शादी के बाद उन्होंने एजुकेशनल कंसलटेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू की थीं।
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बुधवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज ECIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण जांच पर आधारित थी, जिसमें कोई ठोस आधार नहीं था।
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