भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी विधायक प्रकाश पांडेय की निर्वाचन को चुनौती याचिका को हाईकोर्ट ने सुनने योग्य बताया है। कोर्ट ने इस मामले पर 31 जुलाई की तारीख तय की है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, पूर्व बीजेपी विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय ने देवेंद्र यादव की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में हलफनामे में संपत्ति और आपराधिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के आधार पर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
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आपराधिक और संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप
पूर्व बीजेपी विधायक की याचिका में कहा गया है कि देवेंद्र यादव ने लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग हर उम्मीदवार से हलफनामे में आपराधिक और संपत्ति की जानकारी मांगता है, लेकिन कांग्रेस विधायक ने आयोग से जानकारी छिपाकर प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अगर कोई उम्मीदवार ऐसी जानकारी छिपाता है तो उसका चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है।
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चुनाव आयोग को नहीं बनाया पक्षकार
याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने वर्ष 2018-2019 में अपनी आय 2 लाख रुपए घोषित की थी। नामांकन पत्र दाखिल करते समय दिए गए हलफनामे में भी उन्होंने अपनी आय 2 लाख बताई है। इस चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को मुख्य आधार बनाया गया है। यही वजह है कि चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
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देवेंद्र यादव से जीते चुनाव
बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय को भिलाई विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने बीजेपी उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडेय को हरा दिया था।
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