बिलासपुर हाई कोर्ट : वन भूमि पर कब्जा करने वालों की याचिका खारिज
Aishwarya Dwivedi | May 27, 2026, 17:54 IST
Bilaspur High Court
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महामाया पहाड़ और डबरीपानी आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वाले 197 लोगों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ठोस दस्तावेजों के अभाव में कोर्ट ने बेदखली नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 197 कब्जाधारियों की याचिकाएं खारिज कर दीं।
- महामाया पहाड़ और डबरीपानी आरक्षित वन क्षेत्र का यह मामला है।
- जस्टिस एन.के. व्यास की वेकेशन बेंच ने फैसला सुनाया।
- याचिकाकर्ता जमीन पर अपना कानूनी अधिकार साबित नहीं कर पाए।
- वन विभाग के लिए अब बेदखली का रास्ता साफ हो गया।
NEWS IN DETAIL
जस्टिस एन.के. व्यास की वेकेशन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ किया कि आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई 2026 की तारीख तय की है।
वन विभाग के बेदखली नोटिस को दी गई थी चुनौती
याचिका में बताया गया कि वन विभाग ने 17 मार्च 2026.को उन्हें एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 7 दिनों के भीतर जंगल की जमीन खाली करने का आदेश दिया गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि यदि तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया, तो विभाग बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई करेगा।
20 साल से रह रहे हैं, बिना पुनर्वास हटाना गलत
पुख्ता दस्तावेजों के अभाव में कोर्ट सख्त
कोर्ट का रुख:.पुख्ता सबूतों के अभाव में आरक्षित वन क्षेत्र (Reserve Forest) में अवैध कब्जे को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।
इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने सभी 197 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे अब वन विभाग के लिए बेदखली की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
निष्कर्ष
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