Indigo flight में बम की खबर देने वाला निकला IB अफसर,जेल भेज फंसी पुलिस
Bomb rumour on Indigo flight : इंडिगो की नागपुर-कोलकाता फ्लाइट में पिछले महीने बम की खबर देने का मामला सामने आया था। इस केस में रायपुर पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, वह IB यानी इंटेलीजेंस ब्यूरो का अफसर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपना आईकार्ड भी दिखाया था, इसके बाद भी पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी।
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पिछले नवंबर महीने का है मामला
उल्लेखनीय है कि नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट की रायपुर में पिछले महीने 14 नवंबर को इमरजेंसी लैंडिग कराई गई थी। इस फ्लाइट से अनिमेष मंडल नागपुर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार वह नागपुर में आईबी डिप्टी इंवेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद उन्हें इनपुट मिला की फ्लाइट में बम हो सकता है। इसके आधार पर उन्होंने इसकी सूचना क्रू टीम को दी। इस पर विमान की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी।
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इसके बाद विमान को चेक किया गया तो मंडल की खबर झूठी साबित हुई। इस पर रायपुर पुलिस ने उन्हें अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहां उल्लेखनीय है कि उस समय विमानों में बम होने की अफवाह के मामले रोज सामने आ रहे थे। इसलिए पुलिस भी इस तरह के मामलों को लेकर सख्त और सतर्क थी। मंडल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
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इस तरह के केस की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट
जानकारी के अनुसार इस तरह के केस की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट होता है। सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल इन सिविल एविएशन के केस उक्त विशेष कोर्ट में ही सुने जाते हैं। यह विशेष कोर्ट छत्तीसगढ़ में नहीं बैठता है।
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जानकारी के अनुसार अनिमेष मंडल की पत्नी ने रायपुर कोर्ट में उनकी नियुक्ति व अन्य दस्तावेज पेश किए हैं। अब इस केस को रायपुर पुलिस को विशेष कोर्ट में पेश करना होगा। इसके साथ ही रायपुर पुलिस के खिलाफ भी परिवाद पेश किया जा सकता है।
FAQ
- अनिमेष मंडल ने इंडिगो फ्लाइट के बारे में क्या सूचना दी थी, और इसका क्या परिणाम हुआ ?
अनिमेष मंडल ने नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम होने की सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लेकिन जब विमान की जांच की गई, तो यह खबर झूठी साबित हुई। - अनिमेष मंडल की गिरफ्तारी पर विवाद क्यों हुआ ?
अनिमेष मंडल ने अपनी पहचान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के डिप्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में दी थी और अपना आईकार्ड भी दिखाया था। इसके बावजूद रायपुर पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। - इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकती है ?
इस मामले की सुनवाई "सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स इन सिविल एविएशन" के तहत विशेष कोर्ट में होती है, और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विशेष कोर्ट नहीं है। इसलिए केस को इस विशेष कोर्ट में भेजा जाएगा।