छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बस की सवारी, 50 फीसदी तक किराया बढ़ने के आसार
Umeshwari Baghel | Jun 02, 2026, 16:42 IST
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छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने बस किराया बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। डीजल की बढ़ती कीमत और परिचालन खर्च के कारण बस संचालकों ने 30–50% तक किराया बढ़ाने का सुझाव दिया। विभाग ने सभी संचालकों की बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं और जल्द निर्णय लेने की बात कही।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ने वाला, 30–50% तक संभावना
- परिवहन विभाग ने बस संचालकों की बैठक में मांगी राय
- महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए सीट आरक्षण अनिवार्य
- अग्नि सुरक्षा और फायर सिस्टम की अनुपालन को किया कड़ा
- नियम उल्लंघन पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई
NEWS IN DETAIL
डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण अब किराया बढ़ाने की मांग की गई है। संचालकों ने सुझाव दिया कि डीजल की कीमत के अनुसार किराया स्वतः बढ़ने‑घटने वाला कानून बनाया जाए। परिवहन विभाग ने कहा कि अन्य राज्यों की दरों का तुलनात्मक अध्ययन कर नए किराया निर्धारण पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।
बस किराया वृद्धि का कारण
अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर सख्ती
बस संचालकों को 10 अहम निर्देश
यूनिफॉर्म, वाहन पर जानकारी का प्रदर्शन, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकास, फायर डिटेक्शन सिस्टम की स्थापना, अवैध संरचनात्मक संशोधन पर रोक, परमिट शर्तों का अनुपालन, न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन, और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई शामिल हैं।
महिला एवं दिव्यांग आरक्षण
टिकट एवं रिकॉर्ड संधारण
कर्मचारी पहचान-पत्र एवं यूनिफॉर्म
वाहन में जानकारी
अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन निकास
फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम
अवैध संरचनात्मक संशोधन पर प्रतिबंध
परमिट शर्तों का अनुपालन
न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के निर्देश
नियमानुसार कार्रवाई
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस संचालकों को नए किराया निर्धारण, सुरक्षा मानकों और परमिट नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस कदम से न केवल बस संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों के लिए भी सुरक्षित और व्यवस्थित परिवहन सुनिश्चित होगा।
FAQ
- बस किराया कब बढ़ सकता है?
परिवहन विभाग ने बस संचालकों की बैठक की है। किराया डीजल की कीमत और परिचालन लागत के अनुसार 30–50% तक बढ़ सकता है। - महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए सीट आरक्षण कितना है?
प्रत्येक बस में महिला यात्रियों के लिए 25% सीट और दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम 3 सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। - नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
उल्लंघन होने पर वाहन परमिट धारक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं मोटरयान नियम, 1994 के तहत लाइसेंस निलंबन, वाहन जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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