भुवनेश्वर साहू हत्याकांड में CBI ने 12 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR
Marut raj | Apr 28, 2024, 15:38 IST
बिरनपुर हत्याकांड के आरोपी।
भाजपा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की पिछले साल 8 अप्रैल को समुदाय विशेष के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। भुवनेश्वर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में समझौता कराने गए थे।
रायपुर. छत्तीसगढ़ के बिरनपुर हत्याकांड में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बेमेतरा के बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 12 लोगों को आरोपी बनाया है। ज्ञात हो कि भाजपा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की पिछले साल 8 अप्रैल को दंगे में हत्या कर दी गई थी।
इस घटना पर राज्य पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप है कि एक गांव के कक्षा 7 - 8 में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी। मामला सुलझाने के लिए भाजपा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू जबअपने दोस्तों के साथ दोपहर में उक्त समुदाय के इलाके में गए तो समुदाय विशेष के लोगों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया। इसके चलते भुवनेश्वर नीचे गिर गया और उसके सिर में चोटें आईं। इसके बाद उक्त 12 आरोपियों और अन्य लोगों ने तेज चाकू , घातक हथियारों से पीड़ित की हत्या कर दी। अपनी जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को 12 एफआईआर नामित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक सबूत मिले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
सीबीआई ने इनके खिलाफ दर्ज की एफआईआर
1. नवाब खान पुत्र सैहतार खान
2. जलील खान पुत्र मकसुम खान
3. बसीर खान पुत्र बहल खान
4. मुख्तार मोहम्मद पुत्र रशीद मोहम्मद
5. सफीक मोहम्मद पुत्र पिला मोहम्मद
6. अब्दुल खान पुत्र अकबर खान
7. अकबर खान पुत्र रमजान खान
8. मोहम्मद जनाब पुत्र निजामुद्दीन खान
9. अयूब खान पुत्र सरदार खान
10. निजामुद्दीन पुत्र करमुद्दीन
11. रशीद खान पुत्र बहल खान
12. कल्लू खान पुत्र जमाल खान। ये सभी आरोपी शक्तिघाट बिरनपुर के रहने वाले हैं।
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समुदाय विशेष के लोगों ने किया था हमला
इस घटना पर राज्य पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप है कि एक गांव के कक्षा 7 - 8 में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी। मामला सुलझाने के लिए भाजपा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू जबअपने दोस्तों के साथ दोपहर में उक्त समुदाय के इलाके में गए तो समुदाय विशेष के लोगों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया। इसके चलते भुवनेश्वर नीचे गिर गया और उसके सिर में चोटें आईं। इसके बाद उक्त 12 आरोपियों और अन्य लोगों ने तेज चाकू , घातक हथियारों से पीड़ित की हत्या कर दी। अपनी जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को 12 एफआईआर नामित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक सबूत मिले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
सीबीआई ने इनके खिलाफ दर्ज की एफआईआर
1. नवाब खान पुत्र सैहतार खान
2. जलील खान पुत्र मकसुम खान
3. बसीर खान पुत्र बहल खान
4. मुख्तार मोहम्मद पुत्र रशीद मोहम्मद
5. सफीक मोहम्मद पुत्र पिला मोहम्मद
6. अब्दुल खान पुत्र अकबर खान
7. अकबर खान पुत्र रमजान खान
8. मोहम्मद जनाब पुत्र निजामुद्दीन खान
9. अयूब खान पुत्र सरदार खान
10. निजामुद्दीन पुत्र करमुद्दीन
11. रशीद खान पुत्र बहल खान
12. कल्लू खान पुत्र जमाल खान। ये सभी आरोपी शक्तिघाट बिरनपुर के रहने वाले हैं।
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