छत्तीसगढ़ जनगणना में महिलाओं को विशेष छूट! अब पति का नाम बताना जरूरी नहीं
Harrison Masih | May 15, 2026, 13:39 IST
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छत्तीसगढ़ में जनगणना के दौरान एक खास नियम लागू किया गया है। महिलाएं अपने पति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होंगी। लेकिन बाकी सवालों में नागरिकों की कानूनी जिम्मेदारी बनी रहेगी। जनगणना के आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चल रही जनगणना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि जनगणना के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब देना कानूनी रूप से जरूरी है, लेकिन कुछ सवालों में महिलाओं को छूट दी गई है।
राज्य की सामाजिक परंपराओं को देखते हुए, महिलाओं को अपने पति या मृत पति का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कई महिलाओं के लिए यह नाम बताना समाज में वर्जित माना जाता है, इसलिए अधिकारियों को इसे सम्मान देना होगा।
जनगणना कानून के अनुसार, सभी नागरिकों को अपनी पूरी जानकारी सही-सही देनी होती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, जवाब नहीं देता या जनगणना के चिन्हों को मिटाता है, तो गृह विभाग के नोटिस के अनुसार उसे 1000 रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
जनगणना अधिकारी या कर्मचारी भी अगर अपने काम में लापरवाही करते हैं या रोक-टोक डालते हैं, तो उन्हें जुर्माने के साथ तीन साल तक जेल भी हो सकती है।
सरकार ने यह भरोसा दिया है कि जनगणना में दी गई सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। इन आंकड़ों का किसी भी सिविल या क्रिमिनल मामले में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023’ के प्रावधानों के बावजूद, इन आंकड़ों का उपयोग किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकेगा। किसी को भी जनगणना रजिस्टर या रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा।
अंत में, सरकार ने आम लोगों से कहा है कि वे अधिकारियों को सही जानकारी दें और उनके काम में सहयोग करें। वहीं, अधिकारियों को भी महिलाओं की परंपराओं का सम्मान करना होगा। ज
छत्तीसगढ़ की जनगणना में महिलाओं को अपने पति या मृत पति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सरकार ने सामाजिक परंपराओं और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा है। वहीं, बाकी सवालों के जवाब देना कानूनी रूप से जरूरी है, और गलत जानकारी देने पर जुर्माना या सजा हो सकती है। यह कदम महिलाओं के अधिकारों और परंपराओं का सम्मान करते हुए जनगणना को सहज और सुरक्षित बनाने का प्रयास है।
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राज्य की सामाजिक परंपराओं को देखते हुए, महिलाओं को अपने पति या मृत पति का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कई महिलाओं के लिए यह नाम बताना समाज में वर्जित माना जाता है, इसलिए अधिकारियों को इसे सम्मान देना होगा।
कानूनी नियम और जुर्माना
जनगणना अधिकारी या कर्मचारी भी अगर अपने काम में लापरवाही करते हैं या रोक-टोक डालते हैं, तो उन्हें जुर्माने के साथ तीन साल तक जेल भी हो सकती है।
गोपनीयता का भरोसा
अंत में, सरकार ने आम लोगों से कहा है कि वे अधिकारियों को सही जानकारी दें और उनके काम में सहयोग करें। वहीं, अधिकारियों को भी महिलाओं की परंपराओं का सम्मान करना होगा। ज
निष्कर्ष:
FAQ
- क्या
छत्तीसगढ़ में जनगणना के दौरान पति का बताना जरूरी है?
नहीं, महिलाएं अपने पति या मृत पति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया है। - जनगणना में सही जानकारी न देने पर क्या सजा हो सकती है?
जनगणना अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या उत्तर देने से इंकार करता है, तो उसे 1,000 रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिकारियों की लापरवाही पर तीन साल तक की जेल भी हो सकती है। - क्या जनगणना के दौरान दी गई जानकारी सुरक्षित है?
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जनगणना में दी गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के बावजूद, इसे किसी भी सिविल या क्रिमिनल मामले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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