अब 10 पर्सेंटाइल पर मिलेगा नर्सिंग में एडमिशन, 31 दिसंबर तक मौका

राज्य में बीएससी नर्सिंग सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश नियमों में बड़ी राहत दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में 10 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के लिए पात्र घोषित किया है।

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Harrison Masih
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Raipur. छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियमों में महत्वपूर्ण शिथिलता देते हुए अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में 10 पर्सेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के लिए पात्र घोषित कर दिया है।

INC के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया फैसला

यह निर्णय भारतीय उपचर्या परिषद (INC), नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में लिया गया है। पहले बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए न्यूनतम पर्सेंटाइल की अनिवार्यता तय थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह जाने की आशंका थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए परिषद ने पात्रता मानदंडों में अस्थायी छूट देने पर सहमति जताई है।

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5 पॉइंट्स में समझें पूरी खबर 

बीएससी नर्सिंग सत्र 2025-26 के लिए CET-2025 में 10 पर्सेंटाइल पाने वाले अभ्यर्थी भी अब पात्र होंगे।

यह निर्णय भारतीय उपचर्या परिषद (INC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है।

पात्रता में ढील का उद्देश्य नर्सिंग कॉलेजों की रिक्त सीटों को भरना है।

प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ही मान्य होगी।

रिक्त सीटों को भरने के लिए पात्रता में ढील

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कम से कम 10 पर्सेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं, वे अब रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे। इसका उद्देश्य राज्य के शासकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरना है, ताकि शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

31 दिसंबर 2025 तक होगी प्रवेश प्रक्रिया

बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ही मान्य होगी। निर्धारित समय-सीमा के बाद किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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नर्सिंग प्रवेश नियम 2019 के तहत दी गई छूट

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बताया कि यह रियायत छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के प्रावधानों के तहत दी जा रही है। इस संबंध में राज्य के सभी शासकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों एवं संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

कॉलेजों को समय पर प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश

विभाग ने सभी संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को निर्देशित किया है कि वे पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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