छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों के नियमों में बदलाव, 38 पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यताएं तय
NEWS IN SHORT
- रायपुर में सरकारी पदों के लिए नई योग्यता लागू
- लिपिकीय और कंप्यूटर पदों पर अब स्नातक अनिवार्य
- चतुर्थ श्रेणी पदों में बड़ा बदलाव, 12वीं पास जरूरी
- मैदानी और तकनीकी पदों की नई शर्तें तय
- विभागों की लापरवाही पर जीएडी ने जताई नाराजगी
NEWS IN DETAIL
Raipur। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कुल 38 सरकारी पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यताएँ तय कर दी हैं। इसके तहत पुराने सालों में बनाए गए नियम जैसे 2008, 2013, 2022 और दिसंबर 2025 के योग्यता नियम अब निरस्त कर दिए गए हैं। जीएडी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी विभाग ने अपने भर्ती नियम में बदलाव नहीं किया, तो भी यह नई योग्यता स्वतः लागू मानी जाएगी।
लिपिकीय और कंप्यूटर पदों के लिए स्नातक अनिवार्य
सामान्य प्रशासन विभाग के इस नए फैसले के तहत क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती जैसे पदों के लिए अब सिर्फ 12वीं पास होना काफी नहीं होगा इसके लिए ग्रेजुएट (स्नातक) होना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है और टाइपिंग की गति निर्धारित सीमा से कम नहीं होनी चाहिए।
डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तय की गई है, जबकि सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा आवश्यक होगी। वहीं शीघ्रलेखक पद के लिए स्नातक के साथ शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र और कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य होंगे। इस बदलाव से अब लिपिकीय पदों पर भर्ती अधिक सटीक और दक्ष उम्मीदवारों से ही होगी।
चतुर्थ श्रेणी पदों में बड़ा बदलाव
चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली और प्रोग्रेसर के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास तय की गई है। पहले ये पद 5वीं, 8वीं या 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुले थे। सरकारी कामकाज के डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि प्रशासनिक कामकाज और रिकॉर्डिंग में दक्षता बढ़ाई जा सके। इस बदलाव के बाद विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की दक्षता और कामकाज की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
मैदानी और तकनीकी पदों की नई शर्तें
मैदानी और तकनीकी पदों के लिए भी नई शर्तें तय की गई हैं। वाहन चालक के लिए अब न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। इसके अलावा श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक जैसे पदों के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री को बेस क्वालिफिकेशन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस बदलाव से तकनीकी और प्रशासनिक विभागों में उम्मीदवारों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
समय सीमा न पूरी करने पर जीएडी की नाराजगी
जीएडी ने सभी एसीएस, पीएस और सचिवों को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई है। विभागों ने 25 मई तक अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी नहीं भेजी। इसके बावजूद जीएडी ने साफ कर दिया है कि 24 मार्च को जारी पूर्व पत्र के आधार पर सभी समान पदों के लिए नई योग्यता स्वतः लागू मानी जाएगी। अब सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से इस नियम का पालन करना होगा।
निष्कर्ष
इस नए आदेश के बाद सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया और योग्यता मानक एक समान होंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और दक्ष उम्मीदवारों के अनुकूल बनेगी। युवाओं को भी अब यह स्पष्ट पता होगा कि किस पद के लिए उन्हें कौन-सी योग्यता हासिल करनी होगी। इस बदलाव से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि सरकारी कामकाज में आधुनिक तकनीक के उपयोग और डिजिटलाइजेशन को भी बल मिलेगा।
FAQ अक्सर पूछे जानें वाले सवाल
- लिपिकीय और कंप्यूटर पदों के लिए अब कौन-सी योग्यता जरूरी है?
स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और तय टाइपिंग स्पीड अनिवार्य है। - चतुर्थ श्रेणी पदों (भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली) के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?
अब 12वीं पास होना अनिवार्य है। - वाहन चालक पद के लिए नई शर्तें क्या हैं?
12वीं पास और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। - यदि विभागों ने समय सीमा तक नई योग्यता नहीं भेजी तो क्या होगा?
जीएडी ने कहा है कि नई योग्यता तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।
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