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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल, डेंटल और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में एनआरआई कोटा समाप्त करने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि याचिका जनहित के बजाय व्यक्तिगत हितों से प्रेरित है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमा अमानत राशि जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
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क्या थी याचिका?
रायपुर निवासी एक समाजसेवी द्वारा यह जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित "चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी चिकित्सक प्रवेश नियम 2025" में मौजूद एनआरआई कोटा असंवैधानिक है और इसे समाप्त किया जाए।
व्यक्तिगत कारणों का खुलासा
हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के परिवार और रिश्तेदारों के बच्चे NEET परीक्षा के माध्यम से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। ऐसे में एनआरआई कोटा उनकी सीटों को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए यह याचिका व्यक्तिगत हित के तहत दायर की गई थी।
कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिकाओं का उद्देश्य आम जनता के हितों की रक्षा होना चाहिए, न कि याचिकाकर्ता या उसके रिश्तेदारों की सुविधा के लिए। व्यक्तिगत कारणों से दाखिला नियमों में हस्तक्षेप की मांग करना जनहित याचिका की भावना के खिलाफ है।
प्रवेश नियम 2025 बना रहेगा प्रभावी
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मेडिकल प्रवेश नियम 2025, जिसमें एनआरआई कोटा निर्धारित किया गया है, अब यथावत बना रहेगा। इस पर अब कोर्ट की तरफ से किसी तरह की रोक नहीं है।
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NRI कोटा हटाने की याचिका खारिज
एनआरआई कोटा क्या होता है?🔹 1. एनआरआई कोटा का मतलब क्या है? 🔹 2. कौन ले सकता है इस कोटा का लाभ? 🔹 3. कितनी होती हैं NRI कोटा सीटें? 🔹 4. क्या योग्यता और परीक्षा जरूरी है? 🔹 5. फीस और खर्च सामान्य सीट से ज्यादा होता है
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NRI quota in medical admission
याचिका जनहित की आड़ में व्यक्तिगत हित से जुड़ी पाई गई। कोर्ट ने जमा अमानत राशि जब्त करने का आदेश दिया। एनआरआई कोटा यथावत लागू रहेगा। NEET मेरिट से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।
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