छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: 28 आबकारी अधिकारियों को मिली बड़ी राहत,सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
CG Excise Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी विभाग के 28 अफसरों को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है। यह वही अधिकारी हैं जिन्हें EOW (Economic Offences Wing) ने 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी बनाया था।
घोटाले की पृष्ठभूमि
EOW की जांच के मुताबिक, 2019 से 2023 के बीच प्रदेश के 15 जिलों में आबकारी विभाग के अफसरों ने शराब ठेके और लाइसेंस देने में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की। आरोप है कि विदेशी शराब कंपनियों पर दबाव बनाकर तय कमीशन वसूला गया और इसका बड़ा हिस्सा फर्जी कंपनियों और फ्रंट फर्म्स के जरिए घुमाया गया।
कोर्ट में जमानत की लड़ाई
28 अफसरों को 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था। इन सभी ने पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 28 अधिकारियों को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है।
EOW की चार्जशीट और कार्रवाई
प्रमुख गिरफ्तारियां
इस घोटाले में अब तक EOW और ED ने कई बड़े नामों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शामिल हैं:
- पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा
- पूर्व IAS अनिल टुटेजा
- अरूणपति त्रिपाठी
- कारोबारी अनवर ढेबर
- अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन
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छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला क्या है?
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घोटाले का पैमाना
पहले EOW ने इस घोटाले को 2100 करोड़ रुपए का बताया था, लेकिन ताजा चार्जशीट में इसे 3200 करोड़ रुपए का घोटाला कहा गया है। यह मामला छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे बड़े आर्थिक और प्रशासनिक घोटालों में से एक माना जा रहा है। ईडी ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और आगे और भी बड़े खुलासे संभव हैं।
FAQ
- छत्तीसगढ़ शराब घोटाला क्या है?
यह घोटाला 2019 से 2023 के बीच आबकारी विभाग, कारोबारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला है। इसमें अवैध कमीशन, लाइसेंस की बंदरबांट और सरकारी राजस्व की भारी हानि हुई, जिसकी जांच EOW और ED कर रहे हैं। - आबकारी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब (आबकारी) घोटाले में आरोपी बनाए गए 28 आबकारी अधिकारियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे।
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