/sootr/media/media_files/2025/07/23/cg-vyapam-exam-strict-rules-advisory-2025-cheating-ban-guidelines-2025-07-23-10-16-31.jpg)
CG Vyapam Guidelines 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने आगामी परीक्षाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। व्यापमं ने परीक्षार्थियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखने, नकल रोकने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर प्रतिबंध को लेकर कई कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दो वर्षों के लिए डिबार किया जा सकता है, और गंभीर मामलों में FIR तक दर्ज की जा सकती है।
ये खबर भी पढ़ें... BA.B.Ed और B.Sc.B.Ed में 12वीं से होगा एडमिशन, व्यापमं नहीं लेगी परीक्षा
परीक्षा कक्ष में अनुशासन सबसे जरूरी
व्यापमं ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में चिल्लाता है, फुसफुसाता है, किसी अन्य उम्मीदवार से हावभाव के जरिए संप्रेषण करता है या अनुशासनहीनता करता है, तो वीक्षक उसे परीक्षा से बाहर कर सकता है। यह अब परीक्षा के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
मोबाइल और गैजेट्स पर पूरी तरह से पाबंदी
परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ लाना सख्त वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे ताकि कोई भी परीक्षार्थी नकल के लिए तकनीकी सहायता न ले सके।
ये खबर भी पढ़ें... CG Vyapam: आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
सख्त चेकिंग की व्यवस्था
NEET जैसी परीक्षाओं की तर्ज पर अब व्यापमं की परीक्षाओं में भी उम्मीदवारों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। पुलिस द्वारा यह जांच की जाएगी और महिला परीक्षार्थियों की जांच महिला आरक्षकों द्वारा की जाएगी। किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के मिलने पर संबंधित परीक्षार्थी पर कार्रवाई तय मानी जाएगी।
हस्ताक्षर न करने पर भी कार्रवाई
यदि किसी परीक्षार्थी को नकल करते पकड़ा जाता है और वह दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो उसे भी अनुशासनहीनता का दोषी माना जाएगा। कई बार उम्मीदवार केंद्राध्यक्ष या वीक्षक से बदसलूकी करते हैं या धमकी देते हैं। व्यापमं ने इसे गंभीर माना है और ऐसे मामलों में भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
|
2 साल की परीक्षा से बर्खास्तगी और FIR की चेतावनी
व्यापमं ने कहा है कि यदि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ अनुचित साधन (नकल या अनुशासनहीनता) का आरोप सिद्ध होता है, तो उसे 2 साल के लिए व्यापमं की किसी भी परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसके साथ ही, FIR दर्ज कराने की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन मामलों की जांच अनुचित साधन समिति करेगी जिसमें व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक सहित चार वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
व्यापमं ने परीक्षा की पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं। अब परीक्षार्थियों को न सिर्फ नकल से दूर रहना होगा, बल्कि परीक्षा कक्ष में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई निश्चित है।