CGPSC मेंस रिजल्ट विवाद: हाईकोर्ट ने खारिज की दोबारा जांच की मांग, 608 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू टला
Harrison Masih | Oct 01, 2026, 11:13 IST
CGPSC मेंस रिजल्ट विवाद
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी मेंस परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का नियम नहीं है। याचिकाकर्ता गड़बड़ी भी साबित नहीं कर पाए। राज्य सेवा परीक्षा 2025 में 265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे थे। अगला चरण फिलहाल टला है। नई तारीख बाद में आएगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- याचिकाकर्ताओं ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मेंस रिजल्ट को चुनौती दी थी।
- यह रिजल्ट 31 अगस्त 2026 को जारी हुआ था।
- 265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने गए थे।
- याचिकाकर्ता 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग कर रहे थे।
- हाईकोर्ट ने उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं हैं।
सीजीपीएससी मेंस परीक्षा पर क्या थी मांग?
इसी आधार पर उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच मांगी। यानी CGPSC Re-evaluation की मांग सीधे रिजल्ट से जुड़ी थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि कोर्ट कॉपियां दोबारा जंचवाए।
पीएससी ने क्या जवाब दिया?
सिर्फ 608 अभ्यर्थी अपने वर्ग में तय अंक ला सके। इसलिए इन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यानी सूची में नाम आना न्यूनतम अंकों पर टिका था।
आयोग ने कम चयन की क्या वजह बताई?
1:3 के अनुपात पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
चयन प्रक्रिया में दखल देने का कोई आधार नहीं बना।
पुनर्मूल्यांकन के नियम पर कोर्ट की टिप्पणी
मौजूदा नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का कोई प्रावधान नहीं है। जब तक मूल्यांकन में साफ गड़बड़ी न दिखे, आदेश नहीं दिया जा सकता। सिर्फ कम अंक आने या शक पर भी जांच नहीं होगी।
कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए थे?
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था, भर्ती 265 पदों पर निकली थी। उनके मुताबिक 1:3 के हिसाब से 795 कैंडिडेट्स चुने जाने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे। आयोग का तर्क है कि 187 अभ्यर्थी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाए।
इंटरव्यू टला, अब आगे क्या?
दस्तावेज जांच और इंटरव्यू की नई तारीख बाद में जारी होगी। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है। तारीख आने तक अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट देखनी होगी। नई तारीख जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया उसी के अनुसार होगी। फिलहाल तारीख का इंतजार है।
सोचिए एक बार, 608 अभ्यर्थी अब भी नई तारीख की राह देख रहे हैं। तब तक हाईकोर्ट का आदेश आयोग की प्रक्रिया के पक्ष में खड़ा है।
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