बलौदा बाजार हिंसा केस में सस्पेंड ips सदानंद कुमार पर सरकार ने लगाए ये आरोप , विधायक यादव की पेशी कल
Marut raj | Aug 26, 2024, 22:25 IST
Chhattisgarh Balodabazar violence IPS officer Sadanand Kumar suspended the sootr
बलौदा बाजार हिंसा मामले में सस्पेंड चल रहे आईपीएस अफसर सदानंद कुमार के खिलाफ राज्य सरकार ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की कल मंगलवार को कोर्ट में पेशी होनी है।
रायपुर. बलौदा बाजार हिंसा केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में निलंबित किए गए ips officer और एसपी रहे सदानंद कुमार के खिलाफ राज्य सरकार ने आरोप पत्र जारी कर दिया है।
IPS सदानंद कुमार को दिए गए आरोप पत्र में बताया गया है कि उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया था। वह 8 फरवरी 2024 से 12 जून 2024 तक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एसपी रहे थे।
सरकार की ओर से दिए गए आरोप पत्र में बताया गया है कि इस दौरान उन्होंने जैतखाम तोड़फोड़ मामले में अखिल भारतीय सेवा ( आचरण ) नियम का उल्लंघन किया है।
आरोप पत्र में कहा गया है कि 15-16 मई 2024 की दरमियानी रात गिरौदपुरी धाम के अमरगुफा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक 3 जैतखाम को काटकर फेंकने की घटना हुई थी। इस दौरान मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त भी किया गया था। इस केस को गिरौदपुरी चौकी में दर्ज किया गया था।
इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं की गई। इस केस की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना ही 5 जून 2024 को कोर्ट में अभियोग पत्र पेश कर दिया गया।
एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे सदानंद कुमार का यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा ( आचरण ) नियम 1968 के नियम 3 ( 2B ) का उल्लंघन है। सदानंद कुमार ने कर्तव्यनिष्ठ न रहने और सर्वोत्तम विवेक से कार्य नहीं किया था। इस कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है।
ज्ञात हो कि 5-16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग संतुष्ट नहीं थे। ये लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी।
जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग 10 जून को बलौदा बाजार में कलेक्टोरेट के पास इकट्ठे हुए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने कलेक्टोरेट और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा की इस घटना के तीन दिन बाद राज्य सरकार ने बलौदा बाजार के कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को निलंबित कर दिया था।
बलौदा बाजार हिंसा केस में पुलिस ने 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए लोगां में भिलाई शहर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हैं। विधायक और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बेकसूर लोगों को पुलिस की ओर से फंसाया जा रहा है। विधायक यादव को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इस मामले में उनकी कल यानी मंगलवार 27 अगस्त को कोर्ट में पेशी होगी।
IPS सदानंद कुमार को दिए गए आरोप पत्र में बताया गया है कि उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया था। वह 8 फरवरी 2024 से 12 जून 2024 तक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एसपी रहे थे।
सरकार की ओर से दिए गए आरोप पत्र में बताया गया है कि इस दौरान उन्होंने जैतखाम तोड़फोड़ मामले में अखिल भारतीय सेवा ( आचरण ) नियम का उल्लंघन किया है।
एसपी रहे कुमार ने सही तरीके से नहीं की जांच
इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं की गई। इस केस की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना ही 5 जून 2024 को कोर्ट में अभियोग पत्र पेश कर दिया गया।
एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे सदानंद कुमार का यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा ( आचरण ) नियम 1968 के नियम 3 ( 2B ) का उल्लंघन है। सदानंद कुमार ने कर्तव्यनिष्ठ न रहने और सर्वोत्तम विवेक से कार्य नहीं किया था। इस कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है।
यह है पूरा मामला
हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग संतुष्ट नहीं थे। ये लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी।
जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग 10 जून को बलौदा बाजार में कलेक्टोरेट के पास इकट्ठे हुए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने कलेक्टोरेट और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा की इस घटना के तीन दिन बाद राज्य सरकार ने बलौदा बाजार के कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को निलंबित कर दिया था।
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